Varanasi Nagar Nigam: स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वाराणसी नगर निगम (Varanasi Nagar Nigam) ने डोर-टू-डोर कूड़ा उठान के शुल्क में संशोधन किया है। नगर निगम प्रशासन ने स्वच्छता उपविधि 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के तहत नई दरें लागू की हैं।
Varanasi Nagar Nigam : संशोधित शुल्क दरें लागू
नए शुल्कों को लेकर नगर निगम ने बाकायदा सूची जारी की है, जिसमें विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों के लिए शुल्क को दो गुना या उससे अधिक बढ़ा दिया गया है।
दुकानों और रेस्टोरेंट्स के लिए नई दरें
- 500 वर्गफुट से अधिक दुकानें: पहले ₹75, अब ₹150
- रेस्टोरेंट (50 वर्गमीटर तक): पहले ₹500, अब ₹700
- रेस्टोरेंट (50 वर्गमीटर से अधिक): पहले ₹800, अब ₹1000
होटल, लॉज और धर्मशालाएं
- 30 कमरे तक होटल: ₹700 से बढ़ाकर ₹1200
- 30 कमरे से अधिक होटल: ₹1500 से ₹2500
- तीन स्टार होटल और उससे ऊपर: ₹4500 से ₹20000
- लॉज (30 कमरे तक): ₹300 से ₹500
- लॉज (30 कमरे से अधिक): ₹600 से ₹900
- धर्मशाला (30 कमरे तक): ₹150 से ₹250
- धर्मशाला (30 कमरे से अधिक): ₹300 से ₹600
शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थान
- स्कूल (500 छात्र से कम): ₹700 से ₹1000
- स्कूल (500 छात्र से अधिक): ₹1500 से ₹2000
- बैंक: ₹250 से ₹1000
- सिनेमा हॉल: ₹700 से ₹1000
- मॉल: ₹4500 से ₹10000
स्वास्थ्य सेवाएं
- नर्सिंग होम/क्लीनिक: ₹750 से ₹1000
- 30 बेड तक अस्पताल: ₹2200 से ₹2500
- 30 बेड से अधिक अस्पताल: ₹4500 से ₹7500
आपत्ति मांगने के बाद लिया गया फैसला
नगर निगम के मुताबिक, इस प्रस्ताव को लेकर 26 अप्रैल 2025 को सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी और 15 मई 2025 तक आपत्तियां मांगी गई थीं। इस अवधि में निगम को किसी भी तरह की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।
शुक्रवार को नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, अपर नगर आयुक्त सविता यादव और नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेंद्र कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से अधिसूचना पर हस्ताक्षर कर संशोधित दरों को लागू करने की घोषणा की।
अब ये दरें विधिवत रूप से प्रभावी हो गई हैं और सभी संबंधित व्यवसायों एवं प्रतिष्ठानों को इसके अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा।
