Varanasi Night Market की 25 दुकानें नगर निगम ने कराई खाली, 48 घंटे में पूरी मार्केट हटाने का अल्टीमेटम

Varanasi Night Market : नगर निगम प्रशासन ने बुधवार को अंधरापुल से रोडवेज बस स्टैंड तक फैली नाईट मार्केट (Varanasi Night Market) की दुकानों को हटाने का अभियान तेज कर दिया है। अपर नगर आयुक्त संगम लाल, सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव और प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल संदीप शर्मा की अगुवाई में नगर निगम की टीम ने 25 दुकानों को मौके पर ही खाली करवा दिया।

Varanasi Night Market की 25 दुकानें नगर निगम ने कराई खाली, 48 घंटे में पूरी मार्केट हटाने का अल्टीमेटम Varanasi Night Market की 25 दुकानें नगर निगम ने कराई खाली, 48 घंटे में पूरी मार्केट हटाने का अल्टीमेटम

नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। इस दौरान अतिक्रमण विरोधी दस्ते को दुकानदारों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। हालात को संभालते हुए नगर निगम अधिकारियों ने माइक से घोषणा की कि शेष दुकानदार 48 घंटे के भीतर अपनी दुकानें स्वयं खाली कर लें, अन्यथा बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी।

अनुबंध रद्द, दुकानों को बताया गया अवैध

निगम अधिकारियों के मुताबिक, नाईट मार्केट (Varanasi Night Market) संचालन के लिए पूर्व में श्रेया कंपनी से अनुबंध किया गया था। लेकिन कंपनी द्वारा तय मानकों का लगातार उल्लंघन और नियमों की अनदेखी किए जाने पर उसे पहले नोटिस दिया गया और बाद में अनुबंध निरस्त कर दिया गया।

इसके बाद से वहां संचालित सभी दुकानें अवैध घोषित कर दी गईं। इसके बावजूद दुकानदारों ने न तो दुकानें खाली कीं और न ही नगर निगम के निर्देशों का पालन किया।

🛑 बढ़ रही थीं गंदगी और अनैतिक गतिविधियां

नगर निगम प्रशासन के मुताबिक, अंधरापुल से लेकर रोडवेज और कैन्ट रेलवे स्टेशन तक नाईट मार्केट की आड़ में गैरकानूनी गतिविधियों की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। साथ ही दुकानों का संचालन तय मानकों के अनुरूप नहीं होने से इलाके में गंदगी फैल रही थी और यातायात भी बाधित हो रहा था।

Ad 1

⏳ अब 48 घंटे का अल्टीमेटम

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि अगले 48 घंटे में बाकी दुकानों को खाली नहीं किया गया, तो उन्हें बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने यह भी कहा कि शहर की व्यवस्था, सफाई और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कार्रवाई आवश्यक थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *