Varanasi : दुष्कर्म व अपहरण का आरोपी बरी

Varanasi : मुकदमे की पैरवी ना करने की धमकी देकर अपहरण कर बिहार ले जाकर दुष्कर्म करने के कैंट थाने के मामले में आरोपी रहे बकरिया कुंड, थाना जैतपुरा निवासी आरोपी परवेज़ को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता अभिकथित घटना के चार साल पहले करियां कुण्ड, थाना जैतपुरा में रहती थी। उस वक्त उसके पड़ोस व बकरिया कुण्ड निवासी, अभियुक्त परवेज पुत्र मौलवी ने उसके साथ बलात्कार किया था, जिस बाबत उसके खिलाफ थाना जैतपुरा में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, वह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, उसी मुकदमें की पैरवी के लिए पीड़िता न्यायालय में विभिन्न तारीखों पर आती रहती है।

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6 जून 2013 को वादिनी अपनी पैरवी में कचहरी आयी थी वापस घर जाते समय परवेज अपने दो साथियों के साथ वादिनी को जान से मारने की धमकी देकर अपने साथ जबरदस्ती गया (बिहार) ले गया, वहां वादिनी के साथ रात में कई बार दुष्कर्म किया और सुबह यह कहते हुए कि तुम अपना मुकदमा वापस ले लो अन्यथा जान से मार दूंगा, वादिनी को वापस मुगलसराय छोड दिया। इस घटना से वह काफी भयभीत व सहम गई थी, जिस कारण वह एक हफ्ते बाद थाना मुगलसराय को घटना के बाबत सूचना दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

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उसके बाद एस.पी० चंदौली से मिली, वहाँ कहा गया कि घटना बनारस की है, यहाँ जाकर शिकायत करो तब प्रार्थिनी थाना जैतपुरा गई परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। उदास व परेशान होकर तथा 25 दिन दौड़ने के बाद 9 जुलाई 2013 को एस० एस ० पी० वाराणसी को लिखित शिकायत किया, कोई कार्यवाही नहीं होने के बाद पुनः 17 जुलाई 2013 को पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी जोन को लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद थाना जैतपुरा में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना कैंट थाने की पुलिस द्वारा किया गया।

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