Varanasi Voter List 2025 : डीएम एस. राजलिंगम ने पारदर्शी चुनाव के लिए की अहम बैठक

Varanasi : भारत निर्वाचन आयोग(Varanasi Voter List 2025) के निर्देश पर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बैठक का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना था।

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डीएम एस. राजलिंगम(DM S Rajalingam) ने उपस्थित प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में सक्रिय योगदान दें। उन्होंने कहा कि सटीक और अद्यतन मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव(fair elections) की पहली शर्त है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट (Booth Level Agents) की नियुक्ति सुनिश्चित करने की अपील की गई, ताकि मतदाता सूची में सुधार और पारदर्शिता बनी रहे।

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बैठक में बताया गया कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने और उनकी जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करने को कहा है। इससे मतदाता सूची को अपडेट करना आसान होगा और यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए। साथ ही, डीएम ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन या पहचान पत्र बदलने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, जिससे प्रक्रिया तेज और परेशानी मुक्त होगी।

मतदाता सूची को आसान बनाने के लिए आयोग ने विभिन्न फॉर्म(Election Commission Forms) निर्धारित किए हैं, जिन पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई:

फॉर्म-6: नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए।
फॉर्म-6ए: प्रवासी मतदाताओं के लिए।
फॉर्म-7: किसी प्रविष्टि को हटाने के लिए।
फॉर्म-8: संशोधन, पता परिवर्तन या पहचान पत्र प्रतिस्थापन के लिए।
फॉर्म-8 का उपयोग दिव्यांग मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए भी होगा। 18 वर्ष पूरे करने वाले मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 भरना अनिवार्य बताया गया, जबकि 24 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही गई।

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बैठक में जानकारी दी गई कि मतदाता सूची का निरंतर संशोधन जारी है। 1 जनवरी, 2025 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले लोग फॉर्म-6 के जरिए नाम दर्ज करा सकते हैं, जिसमें आयु प्रमाण, निवास प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना होगा। हर साल अक्टूबर-नवंबर में विशेष संक्षिप्त संशोधन अभियान चलता है और जनवरी के पहले सप्ताह में अंतिम सूची प्रकाशित होती है। आयोग ने चार अर्हता तिथियां भी घोषित की हैं—1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर—जिनमें योग्यता पूरी करने वाले मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं।

मतदाता सूची तक आसान पहुंच के लिए डिजिटल सेवाओं पर जोर दिया गया। नागरिक इन पोर्टलों पर अपनी जानकारी सत्यापित कर सकते हैं:

https://varanasi.nic.in (DEO Portal Tab)
https://ceouttarpradesh.nic.in (Chief Electoral Officer Website)
https://electoralsearch.in
https://voters.eci.gov.in
इसके अलावा, “Voter Helpline App” डाउनलोड कर मतदाता सूची से जुड़ी सभी सेवाएं मोबाइल पर प्राप्त की जा सकती हैं।

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डीएम ने सभी राजनीतिक दलों से मतदाता सूची सुधार अभियान में पूरा सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिले, इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।

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