नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) भर्ती मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला राज्य में 25,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती से जुड़ा है, जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।
क्या है मामला?
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्कूलों में 25,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए एसएससी के माध्यम से चयन प्रक्रिया आयोजित की गई थी। हालांकि, इस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस भर्ती को रद्द कर दिया था, जिससे हजारों उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रभावित हुई।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
राज्य सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके अलावा, कई प्रभावित उम्मीदवारों ने भी अपनी नियुक्तियों को रद्द किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं।
अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा
सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं और मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब सभी प्रभावित उम्मीदवारों और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार है, जो इस भर्ती प्रक्रिया के भविष्य को तय करेगा।
आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही यह निर्भर करेगा कि क्या पश्चिम बंगाल में एसएससी भर्ती को बहाल किया जाएगा या उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार रहेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाता है, तो प्रभावित उम्मीदवारों की नियुक्ति संभव हो सकती है। वहीं, यदि अदालत उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराती है, तो भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी।
अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी हैं, जो इस मामले में अंतिम निर्णय देगा।