Yash Dayal को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, फिलहाल नहीं होगी गिरफ्तारी

Cricketer Yash Dayal Rape Case: भारतीय प्रीमियर लीग (IPL) में खेलने वाले तेज गेंदबाज यश दयाल (Cricketer Yash Dayal Rape Case) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। डबल बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज गाजियाबाद की FIR पर तत्काल कोई कठोर पुलिस कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगली सुनवाई तक पुलिस न तो उन्हें गिरफ्तार करेगी और न ही किसी प्रकार की दबावपूर्ण कार्रवाई करेगी।

Cricketer Yash Dayal की याचिका पर सुनवाई

यश दयाल (Yash Dayal) ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने याचिका में कहा कि यह मामला पूरी तरह झूठा और दुर्भावनापूर्ण है, जिसका उद्देश्य उनकी छवि को धूमिल करना और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है। उन्होंने एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।

क्या है मामला?

गाजियाबाद निवासी एक युवती ने 6 जुलाई को यश दयाल के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (पूर्व में IPC 376) के तहत आरोप लगाए गए हैं। युवती ने आरोप लगाया कि यश ने शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाए और अंत में शादी से इनकार कर दिया।

पांच साल पुराने रिश्ते का दावा

पीड़िता का कहना है कि 2020 से वह यश के संपर्क में थी। सोशल मीडिया से शुरू हुई बातचीत धीरे-धीरे मुलाकातों और निजी रिश्तों में बदल गई। आरोप है कि यश ने शादी का वादा कर भावनात्मक शोषण किया और जब बात आगे बढ़ी तो पीछे हट गए।

कोर्ट ने मांगा जवाब, दी आंशिक राहत

हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार, थाना इंदिरापुरम के प्रभारी और पीड़िता को नोटिस जारी किया है और उनसे उत्तर दाखिल करने को कहा है। अदालत ने अगली सुनवाई तक यश दयाल को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है।

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अगली सुनवाई तक मामला विचाराधीन

फिलहाल यश दयाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है और पुलिस उनके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा सकती। अब सभी पक्षों से जवाब मिलने के बाद अगली सुनवाई में निर्णय लिया जाएगा कि एफआईआर कायम रहेगी या रद्द होगी।

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