Allahabad HC: MA छात्रा से कथित रेप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, “समझदार थी, खुद जिम्मेदार है”

प्रयागराज I इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad HC) ने नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में MA की पढ़ाई कर रही छात्रा के साथ कथित बलात्कार के आरोपी युवक को जमानत दे दी है। कोर्ट ने इस फैसले में जो टिप्पणी की है, वह सामाजिक और कानूनी हलकों में चर्चा और बहस का विषय बन गई है।

घटना दिसंबर 2024 की है। छात्रा का आरोप था कि वह अपने दोस्तों के साथ दिल्ली के हौजखास घूमने गई थी, जहां सभी ने जमकर शराब पी। रात के लगभग 3 बजे एक दोस्त ने उसे अपने फ्लैट चलने के लिए कहा। वहां, छात्रा के मुताबिक, दो बार उसके साथ रेप किया गया।

11 दिसंबर 2024 को नोएडा पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन अब Allahabad HC ने युवक को जमानत दे दी है।

Allahabad HC ने अपने फैसले में कहा:
“पीड़िता MA की छात्रा है, इसलिए वो किसी कृत्य की नैतिकता और महत्व समझने में पूरी तरह सक्षम थी। उसने खुद ही स्थिति को आमंत्रित किया, इसलिए इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है।”

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आरोपी युवक ने कोर्ट में कहा कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने थे, जबरदस्ती जैसा कुछ नहीं हुआ।

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