वाराणसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिले में ई-रिक्शा के पंजीयन पर जिलाधिकारी द्वारा लगाई गई रोक और जाम की समस्या को ध्यान में रखते हुए इनके संचालन रूट तय करने के मामले में राज्य सरकार और जिला प्रशासन से जवाब तलब किया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने अखिल भारतीय रिक्शा चालक संघ और अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।