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1 September Rules Change : रसोई गैस से FD तक, आज से बदल गए ये 5 बड़े नियम

 

1 September Rules Change : सितंबर की शुरुआत के साथ ही सरकार ने कई अहम बदलाव लागू कर दिए हैं। इनमें गैस सिलेंडर की कीमत से लेकर डाक सेवाओं और बैंकिंग नियमों तक कई चीजें शामिल हैं। कुछ नियम आज से लागू हो गए हैं, जबकि कुछ इसी महीने प्रभावी होंगे। आइए जानते हैं उन 5 बदलावों (1 September Rules Change) के बारे में, जिनका असर आम लोगों पर पड़ेगा।

1 September Rules Change : आज से बदले ये बड़े नियम

1. गैस सिलेंडर हुआ सस्ता

सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। दिल्ली में अब यह सिलेंडर 1,580 रुपये में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 1,631.50 रुपये थी। यानी 51 रुपये की राहत मिली है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

2. रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस बंद

डाक विभाग ने घरेलू पंजीकृत डाक को खत्म करते हुए उसे स्पीड पोस्ट में मर्ज कर दिया है। यानी अब देश के भीतर भेजे जाने वाले सारे रजिस्टर्ड पत्र स्पीड पोस्ट के जरिए ही जाएंगे। इसका सीधा असर सरकारी दस्तावेज भेजने और आम लोगों पर पड़ेगा।

3. FD ऑफर का आखिरी मौका

इंडियन बैंक और IDBI बैंक की खास एफडी योजनाओं में निवेश करने का यह अंतिम महीना है। इंडियन बैंक की 444 और 555 दिन की एफडी तथा IDBI की 444, 555 और 700 दिन की एफडी स्कीम 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेंगी।

4. क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव

SBI ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदल दिए हैं। अब चुनिंदा कार्ड पर गेमिंग, सरकारी लेनदेन और कुछ मर्चेंट्स पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा 16 सितंबर से CPP (Card Protection Plan) वाले ग्राहक नए वेरिएंट में शिफ्ट हो जाएंगे। इनके रिन्यूअल चार्ज 999 रुपये (क्लासिक), 1,499 रुपये (प्रीमियम) और 1,999 रुपये (प्लेटिनम) तय किए गए हैं।

5. ITR दाखिल करने की नई डेडलाइन

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की समयसीमा बढ़ा दी है। अब टैक्सपेयर्स 15 सितंबर 2025 तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई थी।