1 जनवरी 2026 से इन लोगों का PAN कार्ड हो जाएगा पूरी तरह बेकार, एक गलती पड़ सकती है भारी
नई दिल्ली I अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो फौरन कर लें, क्योंकि इसके लिए अब सिर्फ 31 दिसंबर 2025 तक का समय बचा है। अगर आप इस डेडलाइन तक लिंक नहीं करते हैं तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) हो जाएगा। इसका सीधा असर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, रिफंड, सैलरी क्रेडिट और यहां तक कि SIP पर भी पड़ेगा।
PAN-Aadhaar लिंक क्यों जरूरी है?
सरकार और CBDT का मानना है कि आधार-पैन लिंकिंग से टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी पैन कार्ड पर रोक लगेगी। 1 अक्टूबर 2025 या उससे पहले जिन्हें पैन जारी हुआ है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग अनिवार्य रूप से करानी होगी। जिन लोगों ने आधार एनरोलमेंट ID से पैन बनवाया था, उन्हें भी दोबारा लिंक करना होगा।
लिंक नहीं किया तो क्या-क्या नुकसान?
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल या वेरिफाई नहीं कर पाएंगे
- कोई भी टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा
- पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे
- Form 26AS में TDS/TCS क्रेडिट नहीं दिखेगा
- हायर रेट पर TDS/TCS कटेगा
- सैलरी क्रेडिट, म्यूचुअल फंड SIP आदि में दिक्कत आ सकती है
बाद में लिंक करने पर पैन आमतौर पर 30 दिनों में फिर एक्टिव हो जाता है।
घर बैठे 2 मिनट में ऐसे करें लिंक
1. इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाएं
2. होमपेज पर “Quick Links” में “Link Aadhaar” पर क्लिक करें
3. अपना PAN नंबर, आधार नंबर और दर्ज मोबाइल नंबर डालें
4. रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP से वेरिफाई करें
5. अगर आपका पैन पहले से इनएक्टिव है तो ₹1000 का लेट फीस देना होगा
6. लिंकिंग के बाद “Link Aadhaar Status” से स्टेटस चेक कर लें