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1 अप्रैल से बदलेंगे गोल्ड निवेश के नियम, SGB पर भी लगेगा टैक्स
 

 

नई दिल्ली I 1 अप्रैल से देशभर में कई अहम वित्तीय बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर निवेशकों पर पड़ेगा। इन बदलावों में सोने से जुड़े नियम भी शामिल हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो डिजिटल तरीके से गोल्ड में निवेश करते हैं।

सरकार अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर भी टैक्स लागू करने जा रही है। हालांकि यह टैक्स सभी निवेशकों पर लागू नहीं होगा। मिली जानकारी के अनुसार, यह टैक्स केवल उन निवेशकों को देना होगा जिन्होंने SGB को सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है। वहीं, जिन्होंने शुरुआत से ही SGB में निवेश किया है और उसे मैच्योरिटी तक होल्ड किया है, उन्हें किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा।

कैसे लगेगा टैक्स?

नए नियम के तहत SGB पर कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा। इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के आधार पर टैक्स की गणना की जाएगी। अभी तक यह नियम गोल्ड और सिल्वर ETF पर लागू होता था, जहां निवेशकों को उनके होल्डिंग पीरियड के अनुसार टैक्स देना पड़ता है।

अब यही टैक्स व्यवस्था SGB पर भी लागू की जाएगी, जिससे डिजिटल गोल्ड निवेश करने वालों की टैक्स प्लानिंग पर असर पड़ सकता है। ऐसे में निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे नए नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने निवेश का फैसला करें।