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31 दिसंबर के बाद बेकार हो जाएगा आपका PAN कार्ड, अगर नहीं किया ये जरूरी काम

 

अगर आपने अभी तक आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है, तो यह काम तुरंत कर लें। साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2025 तक यह जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Deactivated) हो सकता है। इसके बाद पैन से जुड़े कई जरूरी काम अटक सकते हैं।

आयकर विभाग की ओर से अप्रैल 2025 में जारी अधिसूचना के मुताबिक, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार के जरिए पैन जारी किया गया था, उन्हें 2025 के अंत तक पैन–आधार लिंक कराना अनिवार्य है। विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि इस समयसीमा में बढ़ोतरी की संभावना बेहद कम है।

PAN निष्क्रिय हुआ तो क्या दिक्कतें आएंगी?

अगर तय समयसीमा तक पैन–आधार लिंक नहीं कराया गया, तो पैन निष्क्रिय हो सकता है। ऐसे में—

  • इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने में परेशानी

  • टैक्स रिफंड मिलने में देरी या रुकावट

  • बैंकिंग, निवेश और अन्य वित्तीय लेन-देन में दिक्कत

  • कई सरकारी व निजी सेवाओं में पैन अमान्य माना जा सकता है

इसके अलावा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों ने आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन बनवाया था, वे भी तय तारीख तक पैन–आधार लिंक जरूर करा लें।

PAN–Aadhaar कैसे करें लिंक? (स्टेप-बाय-स्टेप)

  1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं

  2. होमपेज पर Quick Links सेक्शन में Link Aadhaar पर क्लिक करें

  3. नई विंडो में अपना PAN नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें

  4. “I validate my Aadhaar details” विकल्प चुनें

  5. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा

  6. OTP डालकर Validate पर क्लिक करें

प्रक्रिया पूरी होते ही आपका पैन आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।