खाने के तेल खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, अब हर पैकेट का तय होगा साइज
New Delhi : मार्केट में खाने के तेल के अलग-अलग पैकेट साइज को लेकर ग्राहकों की बढ़ती परेशानी के बीच केंद्र सरकार अब नए नियम लाने की तैयारी में है। फिलहाल बाजार में 650 ग्राम, 700 ग्राम, 810 ग्राम और 850 ग्राम जैसे कई अलग-अलग पैकेट उपलब्ध हैं, जिससे उपभोक्ताओं को कीमतों की सही तुलना करने में दिक्कत होती है।
लीगल मेट्रोलॉजी नियमों के तहत होगा बदलाव
उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुताबिक, खाने के तेल के पैकेट के लिए मानक साइज तय करने पर विचार किया जा रहा है। यह कदम वैधानिक माप-तौल यानी लीगल मेट्रोलॉजी नियमों के तहत उठाया जाएगा।
प्रस्तावित नियम लागू होने के बाद खाने के तेल के पैकेट 200 ml, 500 ml, 1 लीटर से 5 लीटर, 15 लीटर या किलो और 20 लीटर या 20 किलो जैसे तय मानकों में उपलब्ध हो सकते हैं।
उद्योग संगठनों ने भी जताई चिंता
हाल ही में उपभोक्ता मामलों की सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में खाद्य तेल उद्योग से जुड़े कई बड़े संगठनों ने हिस्सा लिया।
बैठक में उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि बाजार में पैकेट के बढ़ते अलग-अलग साइज से उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति बन रही है। उनका मानना है कि एक समान पैकेट साइज होने से ग्राहकों को अलग-अलग ब्रांड की कीमत और मात्रा की तुलना करने में आसानी होगी।
छोटे पैकेट फिलहाल नियम से बाहर रह सकते हैं
उद्योग संगठनों ने सुझाव दिया है कि 200 ml से छोटे पैकेट को फिलहाल नए नियमों के दायरे से बाहर रखा जाए। इससे कम कीमत वाले छोटे पैकेट बाजार में उपलब्ध रहेंगे और आम ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
सरकार का मानना है कि मानकीकरण से पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को खरीदारी के दौरान बेहतर जानकारी मिल सकेगी।
