Credit Card Rule Changed : बिल लेट होने पर मिलेगी 3 दिन की राहत, जानिए नया नियम
भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। अब अगर कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का बिल तय तारीख पर जमा नहीं कर पाता है, तो उसे तुरंत लेट फीस या पेनल्टी नहीं देनी होगी।
अब मिलेगा 3 दिन का ग्रेस पीरियड
आरबीआई के नए नियम के अनुसार, बैंक ग्राहकों को बिल भुगतान के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय देंगे। यानी यदि आपके क्रेडिट कार्ड बिल की ड्यू डेट 5 तारीख है, तो आप 8 तारीख तक बिना लेट फीस के भुगतान कर सकेंगे।
इस अतिरिक्त समय को “ग्रेस पीरियड” कहा जाएगा।
लेट फीस सिर्फ बकाया राशि पर
नए नियम के मुताबिक, यदि ग्राहक ग्रेस पीरियड के बाद भी भुगतान नहीं करता है, तो बैंक लेट फीस केवल बकाया राशि पर ही लगाएंगे, पूरे बिल अमाउंट पर नहीं। इससे ग्राहकों पर ब्याज और अतिरिक्त शुल्क का बोझ कम होगा।
क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है असर
हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ग्राहक लगातार देरी से भुगतान करते हैं, तो इसका असर उनके क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है। खराब क्रेडिट स्कोर की वजह से भविष्य में लोन या नया क्रेडिट कार्ड मिलने में दिक्कत हो सकती है।
नियम बदलने से पहले देनी होगी जानकारी
आरबीआई के निर्देश के अनुसार, अगर कोई बैंक क्रेडिट कार्ड से जुड़े शुल्क, लेट फीस या नियमों में बदलाव करता है, तो उसे कम से कम एक महीने पहले ग्राहकों को इसकी जानकारी देना जरूरी होगा।
समय पर भुगतान ही बेहतर विकल्प
बैंक और वित्तीय विशेषज्ञ अब भी ग्राहकों को सलाह दे रहे हैं कि वे अपना क्रेडिट कार्ड बिल समय पर ही भरें। इससे न सिर्फ लेट फीस से बचा जा सकेगा, बल्कि अच्छा क्रेडिट स्कोर भी बना रहेगा।
