EPF Rules Changed: अब PF निकालने के नियम हुए आसान, मेडिकल से शादी तक इन कामों के लिए मिलेगा पैसा
EPF Rules Changed: अगर आप नौकरी करते हैं और आपका EPF खाता है, तो आपके लिए PF से जुड़ी एक अहम खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPF एडवांस से जुड़े नियमों को आसान बनाया है। अब मेडिकल जरूरत, पढ़ाई, शादी और घर से जुड़े खर्चों के लिए PF से पैसा निकालने के प्रावधानों को तीन बड़ी कैटेगरी में बांटा गया है।
EPFO ने हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन सरल किए गए नियमों की जानकारी दी। नए फ्रेमवर्क के तहत EPF एडवांस को Essential Needs, Housing Needs और Special Circumstances यानी जरूरी जरूरतें, आवास से जुड़ी जरूरतें और विशेष परिस्थितियों में बांटा गया है।
बीमारी के इलाज के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं PF?
नए नियमों में बीमारी को जरूरी जरूरतों की कैटेगरी में रखा गया है। EPF सदस्य खुद के इलाज के अलावा पात्र परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए भी एडवांस ले सकते हैं।
खास बात यह है कि बीमारी के लिए EPF एडवांस निकालने की संख्या पर कोई तय सीमा नहीं रखी गई है। यानी अगर किसी सदस्य को बार-बार मेडिकल खर्च का सामना करना पड़ता है, तो लागू शर्तों को पूरा करने पर वह जरूरत के मुताबिक EPF एडवांस का इस्तेमाल कर सकता है।
पढ़ाई के लिए 10 बार निकाल सकते हैं पैसा
EPF का पैसा शिक्षा से जुड़े खर्चों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सुविधा कर्मचारी की अपनी पढ़ाई के साथ पात्र परिवार के सदस्यों की शिक्षा के लिए भी लागू है। संशोधित नियमों के मुताबिक, पूरे EPF सदस्यता काल के दौरान शिक्षा के लिए अधिकतम 10 बार एडवांस निकाला जा सकता है।
शादी के लिए 5 बार PF निकालने की सुविधा
शादी भी Essential Needs यानी जरूरी जरूरतों में शामिल है। कर्मचारी अपनी शादी के अलावा पात्र परिवार के सदस्यों की शादी के लिए भी EPF एडवांस ले सकता है। नए नियमों के तहत सदस्यता के दौरान शादी से जुड़े खर्च के लिए अधिकतम 5 बार PF एडवांस निकाला जा सकता है।
घर खरीदने और होम लोन के लिए भी PF का पैसा
EPF एडवांस की दूसरी कैटेगरी Housing Needs है। इसके तहत सदस्य घर से जुड़ी कई जरूरतों के लिए अपने PF का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें फ्लैट या प्लॉट खरीदना, मकान बनाना, होम लोन चुकाना और घर में मरम्मत, बदलाव या सुधार का काम शामिल है।
इन आवास संबंधी जरूरतों के लिए सदस्य अपने पूरे EPF सदस्यता काल में अधिकतम 5 बार निकासी कर सकता है।
Special Circumstances में साल में 2 बार सुविधा
तीसरी कैटेगरी Special Circumstances की है। इसमें केंद्रीय भविष्य निधि बोर्ड (Central Board of EPF) की ओर से अधिसूचित विशेष परिस्थितियों को शामिल किया जाता है। इस प्रावधान के तहत सदस्य एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 बार EPF का इस्तेमाल कर सकता है।
EPF से अधिकतम कितना पैसा निकाल सकते हैं?
संशोधित फ्रेमवर्क में निकासी के लिए एक कॉमन स्ट्रक्चर भी दिया गया है। इसके तहत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले सदस्य अपने EPF बैलेंस का 75 फीसदी तक निकाल सकते हैं।
इसमें कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों की ओर से जमा किया गया योगदान शामिल है। वहीं, 25 फीसदी राशि PF खाते में रखना जरूरी होगा।
तीन कैटेगरी में समझें नए EPF नियम
नए नियमों को आसान भाषा में इस तरह समझ सकते हैं:
- Essential Needs: बीमारी, शिक्षा और शादी
- Housing Needs: घर/फ्लैट/प्लॉट खरीदना, मकान बनाना, होम लोन चुकाना और घर की मरम्मत
- Special Circumstances: केंद्रीय बोर्ड की ओर से तय विशेष परिस्थितियां
हालांकि, सिर्फ इन श्रेणियों में खर्च शामिल होने से अपने आप निकासी की मंजूरी नहीं मिल जाती। लागू पात्रता और दूसरी शर्तों को पूरा करना जरूरी है।
क्यों बदले गए EPF एडवांस के नियम?
EPFO का नया फ्रेमवर्क अलग-अलग जरूरतों के लिए मौजूद कई प्रावधानों को व्यापक कैटेगरी में समेटने की कोशिश है। इससे सदस्यों के लिए यह समझना आसान होगा कि किस परिस्थिति में EPF एडवांस लिया जा सकता है और कितनी बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी नए बदलावों का मुख्य उद्देश्य EPF एडवांस के नियमों को सरल और आसानी से समझने योग्य बनाना है।
