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LPG से ATM तक...आज से बदल गए ये बड़े नियम, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर

 
october
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हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कई नए बदलाव लेकर आती है। 1 अक्टूबर 2026 से भी LPG सिलेंडर, FD, इलेक्ट्रॉनिक्स, कमर्शियल वाहन और ATM ट्रांजैक्शन से जुड़े कुछ बदलाव लागू हुए हैं। इनका सीधा असर कारोबारियों, बैंक ग्राहकों और खरीदारी की तैयारी कर रहे लोगों के बजट पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से क्या-क्या बदला है।

 1. कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा

1 अक्टूबर से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है। दिल्ली में इसकी कीमत में ₹62.50 की बढ़ोतरी के बाद अब यह ₹2,810 का हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होता है। ऐसे में इसकी कीमत बढ़ने का असर कारोबार की लागत पर पड़ सकता है।

हालांकि, 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।

2. FD से जुड़े नियमों में बदलाव

फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD कराने वाले ग्राहकों के लिए भी 1 अक्टूबर से कुछ बदलाव किए गए हैं। RBI के दिशानिर्देशों के तहत बल्क FD की सीमा और उससे जुड़े ब्याज नियमों में संशोधन किया गया है। इसका असर बड़े डिपॉजिट रखने वाले ग्राहकों और उनके निवेश से जुड़े फैसलों पर पड़ सकता है।

 3. कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकते हैं महंगे

फेस्टिव सीजन में टीवी, AC और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने वालों के लिए कीमतों में बदलाव अहम है। इनपुट कॉस्ट और कस्टम ड्यूटी में बदलाव के चलते कुछ कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की है।

LG के एयर कंडीशनर की कीमतों में करीब 5 से 7 फीसदी तक बढ़ोतरी** की जानकारी सामने आई है। हालांकि, वास्तविक कीमत में बदलाव कंपनी और प्रोडक्ट के मॉडल के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है।

4. टाटा मोटर्स के कमर्शियल वाहन महंगे

टाटा मोटर्स ने 1 अक्टूबर 2026 से अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 1 फीसदी तक बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। ऐसे में ट्रक, बस और अन्य कमर्शियल वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को अब पहले की तुलना में ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है।

 5. SBI ATM ट्रांजैक्शन पर शुल्क का असर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहकों के लिए ATM से जुड़े शुल्क के नियम भी महत्वपूर्ण हैं। तय मुफ्त सीमा से अधिक ATM ट्रांजैक्शन करने पर लागू शुल्क के नियमों में बदलाव किया गया है।

ऐसे में जो ग्राहक बार-बार ATM से कैश निकालते हैं या गैर-वित्तीय ट्रांजैक्शन करते हैं, उन्हें अपनी मुफ्त ट्रांजैक्शन सीमा का ध्यान रखना होगा। सीमा पार होने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।

कुल मिलाकर, 1 अक्टूबर से हुए इन बदलावों का असर अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग तरीके से पड़ेगा। कमर्शियल LPG और वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर कारोबार पर पड़ सकता है, जबकि बैंकिंग और ATM से जुड़े बदलाव ग्राहकों के रोजमर्रा के वित्तीय लेनदेन को प्रभावित कर सकते हैं।