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EV खरीदारों के लिए खुशखबरी, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट

 
 EV खरीदारों के लिए खुशखबरी, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट
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लखनऊ I उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब से ईवी खरीदारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। साथ ही, जो लोग पहले ही रोड टैक्स जमा कर चुके हैं, उन्हें पूरी रकम रिफंड के रूप में वापस मिल जाएगी। इसके अलावा, सब्सिडी का लाभ भी अलग-अलग श्रेणियों के वाहनों पर दिया जाएगा। यह छूट 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक लागू रहेगी। परिवहन विभाग ने पंजीकरण पोर्टल को भी संशोधित कर दिया है, ताकि खरीदारों को आसानी हो।

क्या है नया बदलाव?

परिवहन विभाग के अनुसार, 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में 100 फीसदी छूट मिलेगी। जिन लोगों ने 14 अक्टूबर 2025 से 6 नवंबर 2025 के बीच रजिस्ट्रेशन कराया और रोड टैक्स जमा किया, वे अब पूरी राशि रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित ARTO (सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी) कार्यालय में आवेदन करना होगा।

पहले कितना था रोड टैक्स?

इससे पहले, 14 अक्टूबर 2025 से ईवी खरीदने वालों को छूट नहीं मिल रही थी। 10 लाख रुपये तक की गाड़ियों पर 9 फीसदी और 10 लाख से अधिक कीमत वाली गाड़ियों पर 11 फीसदी रोड टैक्स देना पड़ता था। रजिस्ट्रेशन फीस दोपहिया वाहनों के लिए 300 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 600 रुपये थी।

सब्सिडी कितनी मिलेगी?

सब्सिडी अलग-अलग वाहनों के लिए निर्धारित की गई है:
- दोपहिया वाहन: 5,000 रुपये तक
- चार पहिया वाहन: 1 लाख रुपये तक
- बसें: 20 लाख रुपये तक

सब्सिडी का लाभ लेने के लिए अलग से आवेदन करना अनिवार्य है।

बदलाव की वजह क्या?

परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा, "स्वच्छ गतिशीलता बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की खरीद पर जोर दिया जा रहा है।" इस कदम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और ईवी की बिक्री में तेजी आएगी।