GST 2.0: जीएसटी में बदलाव से आपकी थाली, गाड़ी और घरेलू सामान सस्ता, देखें कितना क्या हुआ सस्ता!
GST 2.0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर 2025 को जीएसटी परिषद की बैठक के बाद कई बड़े ऐलान किए। अब जीएसटी के चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को खत्म कर सिर्फ दो स्लैब—5% और 18%—करने का फैसला लिया गया है। कुछ खास चीजों पर 40% का विशेष टैक्स स्लैब होगा।
ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। इसका मकसद आम लोगों की जेब पर बोझ कम करना, रोजमर्रा की चीजें सस्ती करना और अमेरिकी शुल्क के असर को कम करना है। आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि GST 2.0 में क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा।
क्या हुआ सस्ता?
रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजें टैक्स-फ्री
- दूध, पनीर, छेना, रोटी, पराठा, खाखरा: इन पर पहले 5% या 18% GST लगता था, अब ये पूरी तरह टैक्स-फ्री होंगे। यानी आपकी थाली सस्ती होगी।
- पिज्जा ब्रेड, सादी चपाती: इन पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
खाने-पीने की दूसरी चीजें सस्ती
- मक्खन, घी, सूखे मेवे, कंडेंस्ड दूध, खजूर, अंजीर, एवोकाडो, नमकीन, फलों का रस, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स, मिठाइयां, जैम, जेली, नारियल पानी: इन पर पहले 12% या 18% GST था, अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा।
- 20 लीटर की पानी की बोतल: इस पर भी टैक्स 12% या 18% से घटकर 5% होगा।
छात्रों के लिए राहत
- रबड़, पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक, मानचित्र: पहले इन पर 5% GST था, अब ये टैक्स-फ्री होंगे। यानी स्टेशनरी की खरीदारी सस्ती होगी।
पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सस्ते
- शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, हेयर ऑयल, टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर: इन पर पहले 18% टैक्स था, अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा।
गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते
- कारें: 1,200 सीसी तक की पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें और 1,500 सीसी तक की डीजल कारें (4,000 मिमी तक लंबाई) पर GST 28% से घटकर 18% होगा।
- मोटरसाइकिल: 350 सीसी तक की बाइक पर टैक्स 28% से 18% होगा।
- इलेक्ट्रॉनिक्स: एयर कंडीशनर (AC), डिशवॉशर, और टीवी पर टैक्स 28% से 18% होगा।
- इलेक्ट्रिक वाहन: इन पर पहले की तरह 5% टैक्स रहेगा, कोई बदलाव नहीं।
सीमेंट सस्ता
- सीमेंट पर GST 28% से घटकर 18% होगा, जिससे निर्माण कार्य सस्ता होगा।
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सस्ता
- स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत जीवन बीमा के प्रीमियम पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इससे बीमा पॉलिसी लेना सस्ता और आसान होगा।
GST 2.0 में क्या होगा महंगा? (40% टैक्स स्लैब)
कुछ लग्जरी और नुकसानदायक चीजों पर 40% का नया टैक्स स्लैब लागू होगा:
- महंगी गाड़ियां: 1,200 सीसी से ज्यादा की पेट्रोल कारें, 1,500 सीसी से ज्यादा की डीजल कारें (4,000 मिमी से ज्यादा लंबाई), और 350 सीसी से ज्यादा की मोटरसाइकिलें।
- निजी विमान और रेसिंग कारें।
- अतिरिक्त चीनी वाले शीतल पेय (जैसे कोल्ड ड्रिंक)।
- जुआ, कसीनो, घुड़दौड़, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग।
- तंबाकू उत्पाद: पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा, और बीड़ी पर 40% टैक्स के साथ-साथ 28% GST और क्षतिपूर्ति उपकर भी लागू रहेगा, जब तक राज्यों के राजस्व हानि के ऋण का भुगतान पूरा नहीं हो जाता।
क्यों किए गए ये बदलाव?
- आम लोगों को राहत: रोजमर्रा की चीजें सस्ती करने से घरेलू खर्च बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- अमेरिकी शुल्क का असर कम करना: सरकार ने ये कदम अमेरिकी टैरिफ के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए उठाया है।
- सप्लाई चेन को आसान करना: दो स्लैब से जीएसटी सिस्टम सरल होगा, जिससे कारोबारियों को फायदा होगा।
आप पर क्या असर पड़ेगा?
- खाना सस्ता: दूध, पनीर, रोटी, पराठा, नमकीन, मिठाई, और फलों का रस सस्ता होने से आपका किचन बजट कम होगा।
- छात्रों को फायदा: स्कूल की स्टेशनरी सस्ती होगी।
- घरेलू सामान सस्ता: शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे।
- गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते: छोटी कार, बाइक, AC, और टीवी खरीदना सस्ता होगा।
- बीमा सस्ता: हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स हटने से बीमा लेना आसान होगा।
- महंगी चीजें और महंगी: लग्जरी गाड़ियां, बड़ी बाइक, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक महंगे होंगे।
कब से लागू होंगी नई दरें?
ये सारे GST बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे, सिवाय तंबाकू उत्पादों के, जिन पर पुरानी दरें और उपकर तब तक लागू रहेंगे, जब तक राज्यों के ऋण का भुगतान पूरा नहीं हो जाता।
