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GST 2.0: GST स्लैब में बड़ा बदलाव, IPL टिकट महंगे, सिनेमा और जिम सस्ते, बीमा पर टैक्स खत्म

 
GST 2.0: GST स्लैब में बड़ा बदलाव, IPL टिकट महंगे, सिनेमा और जिम सस्ते, बीमा पर टैक्स खत्म
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GST 2.0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में बड़े बदलावों की घोषणा की। अब GST के चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर दो स्लैब (5% और 18%) कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था 22 सितंबर से लागू होगी। हालांकि, प्रीमियम स्पोर्ट्स इवेंट्स जैसे IPL मैचों के टिकटों पर GST को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, जिससे क्रिकेट फैंस को स्टेडियम में मैच देखने के लिए ज्यादा खर्च करना होगा।

IPL टिकटों पर बढ़ा बोझ

GST काउंसिल ने IPL जैसे प्रीमियम स्पोर्ट्स इवेंट्स को तंबाकू और कसीनो जैसी लग्जरी सर्विसेज की श्रेणी में रखा है। उदाहरण के लिए:

  • 1000 रुपये की टिकट पर पहले 1280 रुपये (28% GST) लगते थे, अब 1400 रुपये (40% जीएसटी) देने होंगे। यानी 120 रुपये की बढ़ोतरी।
  • 2000 रुपये की टिकट अब 2800 रुपये की होगी, यानी 240 रुपये की बढ़ोतरी।
    हालांकि, आम क्रिकेट मैचों पर 18% जीएसटी ही लागू रहेगा।

सिनेमा टिकट सस्ते, होटल और जिम में राहत

  • 100 रुपये तक की सिनेमा टिकटों पर GST 12% से घटाकर 5% किया गया। जैसे, 80 रुपये की टिकट अब 89.60 रुपये की बजाय 84 रुपये में मिलेगी। 100 रुपये से ज्यादा की टिकटों पर 18% जीएसटी बरकरार।
  • होटल बुकिंग (7500 रुपये/दिन तक) पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हुआ। उदाहरण: 5000 रुपये का कमरा अब 5600 रुपये की बजाय 5250 रुपये में।
  • जिम, सैलून, योग सेंटर जैसी सेवाओं पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया। जैसे, 1000 रुपये की जिम फीस पर अब 180 रुपये की बजाय 50 रुपये टैक्स लगेगा।

बीमा प्रीमियम पर टैक्स खत्म

जीवन बीमा (टर्म, ULIP) और हेल्थ इंश्योरेंस (घरेलू, सीनियर सिटीजन) पर GST पूरी तरह हटा दिया गया। इससे 10,000 रुपये की पॉलिसी पर 1800 रुपये की बचत होगी, जिससे बीमा सस्ता और सुलभ होगा।

निर्माण और डिलीवरी सेवाएं सस्ती

  • PMAY जैसे किफायती घरों पर जीएसटी 12% से घटकर 5%।
  • किराना डिलीवरी जैसी स्थानीय डिलीवरी पर जीएसटी 18% से 5%।
    इससे सस्ते घर और ऑनलाइन ऑर्डर की लागत कम होगी।

आम जरूरत की चीजें सस्ती, तंबाकू पर टैक्स बढ़ा

दो स्लैब GST (5% और 18%) लागू होने से साबुन, शैंपू, AC, कार जैसी चीजें सस्ती होंगी। तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर 40% जीएसटी लागू होगा, लेकिन यह अभी प्रभावी नहीं हुआ है।