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ITR Filing 2026: बदल गईं इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन, किसे कब भरना है ITR? जानें नए नियमों की पूरी डिटेल

 
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वित्त वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की तैयारी कर रहे टैक्सपेयर्स के लिए इस बार कई अहम बदलाव किए गए हैं। बजट 2026 में वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman द्वारा घोषित नए नियमों के तहत अलग-अलग श्रेणी के करदाताओं के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन तय की गई है। समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जुर्माना और ब्याज दोनों देना पड़ सकता है।

वेतनभोगियों के लिए आखिरी तारीख

यदि आप सैलरीड कर्मचारी हैं या आपकी आय पेंशन और निवेश से होती है, तो आपके लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तय की गई है। ITR-1 और ITR-2 फॉर्म भरने वाले करदाताओं को इसी तारीख तक रिटर्न जमा करना होगा।

फ्रीलांसर और छोटे कारोबारियों को अतिरिक्त समय

फ्रीलांसर, प्रोफेशनल और छोटे कारोबारी जिनके खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, उन्हें राहत दी गई है। ऐसे करदाता 31 अगस्त 2026 तक अपना ITR दाखिल कर सकेंगे।

टैक्स ऑडिट वाले मामलों की डेडलाइन

जिन व्यवसायों के लिए टैक्स ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 रखी गई है, ताकि ऑडिट प्रक्रिया आराम से पूरी हो सके।

डेडलाइन छूटने पर क्या होगा?

अगर कोई करदाता तय समय तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता, तो वह 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। हालांकि, इसके लिए लेट फीस और बकाया टैक्स पर ब्याज देना होगा।

गलती सुधारने का भी मौका

ITR में किसी प्रकार की गलती होने पर 31 दिसंबर 2026 तक Revised Return दाखिल किया जा सकता है। वहीं पुरानी छूटी हुई आय को घोषित करने के लिए ITR-U (Updated Return) का विकल्प 31 मार्च 2031 तक उपलब्ध रहेगा।

2027 से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट

FY 2025-26 के रिटर्न अभी पुराने Income Tax Department कानून यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत ही भरे जाएंगे। हालांकि 1 अप्रैल 2027 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने की तैयारी है, जिसमें नए नियम और फॉर्म लागू किए जाएंगे।