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ITR भरने के बाद ये दस्तावेज 6 साल तक संभालकर रखें, नहीं तो नोटिस आने पर बढ़ सकती है परेशानी

ITR फाइल करने के बाद टैक्स से जुड़े जरूरी दस्तावेजों को कम से कम छह साल तक सुरक्षित रखना चाहिए। Form 16, AIS, Form 26AS, बैंक स्टेटमेंट, निवेश के प्रमाण और अन्य रिकॉर्ड भविष्य में आयकर विभाग के नोटिस, जांच या टैक्स वेरिफिकेशन के दौरान काम आ सकते हैं।
 
ITR Filing 2026
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ITR Filing 2026: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि अब उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। लेकिन टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि असली सावधानी रिटर्न फाइल करने के बाद शुरू होती है। यदि भविष्य में आयकर विभाग की ओर से कोई नोटिस, वेरिफिकेशन या जांच होती है, तो आपके पास जरूरी दस्तावेज सुरक्षित होना बेहद आवश्यक है। यही वजह है कि टैक्स रिकॉर्ड कम से कम छह साल तक संभालकर रखने की सलाह दी जाती है।

कौन-कौन से दस्तावेज रखना जरूरी है?

ITR फाइल करने के बाद सिर्फ रिटर्न की कॉपी ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सुरक्षित रखने चाहिए। इनमें Form 16, Form 26AS, Annual Information Statement (AIS), बैंक स्टेटमेंट, निवेश के प्रमाण, टैक्स भुगतान की रसीदें और TDS से जुड़े रिकॉर्ड शामिल हैं। अगर आपने शेयर, म्यूचुअल फंड, संपत्ति या अन्य निवेश से कमाई दिखाई है, तो उससे जुड़े दस्तावेज भी संभालकर रखें।

डिजिटल कॉपी भी पर्याप्त, लेकिन सुरक्षित रखना जरूरी

आज अधिकांश टैक्स प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। ऐसे में जरूरी दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी रखना पूरी तरह स्वीकार्य है, बशर्ते वे स्पष्ट, सुरक्षित और जरूरत पड़ने पर आसानी से उपलब्ध हो सकें। हालांकि, संपत्ति या अन्य महत्वपूर्ण लेन-देन से जुड़े मूल दस्तावेज सुरक्षित रखना भी जरूरी माना जाता है।

आय के स्रोत के अनुसार अलग-अलग रिकॉर्ड रखें

हर करदाता के लिए आवश्यक दस्तावेज एक जैसे नहीं होते। यदि आपकी आय केवल वेतन से है, तो Form 16 और बैंक रिकॉर्ड पर्याप्त हो सकते हैं। वहीं, यदि आपकी आय व्यवसाय, किराया, पूंजीगत लाभ, विदेशी संपत्ति या निवेश से है, तो उससे जुड़े सभी दस्तावेज अलग से सुरक्षित रखने चाहिए। इससे भविष्य में किसी भी स्पष्टीकरण या जांच के दौरान परेशानी नहीं होगी।

क्यों जरूरी है छह साल तक रिकॉर्ड रखना?

आयकर कानून के तहत कुछ मामलों में विभाग कई वर्षों बाद भी करदाता से स्पष्टीकरण मांग सकता है। यदि आपके पास उस समय आवश्यक दस्तावेज नहीं होंगे, तो दावा साबित करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि टैक्स रिकॉर्ड कम से कम छह वर्ष तक व्यवस्थित और सुरक्षित रखें। यदि कोई मामला जांच या कानूनी प्रक्रिया में चला जाए, तो संबंधित दस्तावेज उससे भी अधिक समय तक संभालकर रखने चाहिए।