PAN Card New Rules: 1 मई से बदलेंगे नियम, आधार से लिंक न होने पर पैन होगा निष्क्रिय, लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने पैन कार्ड (PAN Card) से जुड़े नियमों में 1 मई 2026 से बड़े बदलाव करने का फैसला किया है। ये नए नियम पैन के इस्तेमाल, वेरिफिकेशन और आधार लिंकिंग को और सख्त बनाएंगे। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
आधार से लिंक नहीं तो पैन होगा निष्क्रिय
नए नियमों के तहत जिन पैन कार्ड्स को आधार से लिंक नहीं किया गया है, वे निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएंगे। ऐसे पैन का इस्तेमाल करने पर ₹1,000 का जुर्माना लगेगा। साथ ही, ऐसे मामलों में टीडीएस (TDS) भी दोगुनी दर से काटा जाएगा।
बड़े लेन-देन पर सख्ती
अब ₹50,000 से अधिक के किसी भी नकद जमा या निकासी के लिए पैन कार्ड देना और उसका तुरंत वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसके अलावा ज्वेलरी खरीद और विदेशी मुद्रा के लेन-देन पर भी नियम कड़े किए गए हैं।
ई-पैन को मिलेगा बढ़ावा
सरकार अब फिजिकल पैन कार्ड की जगह e-PAN को बढ़ावा दे रही है। 1 मई से ई-पैन बनवाने की प्रक्रिया और आसान होगी, जिससे नए करदाताओं को जल्दी डिजिटल पहचान मिल सकेगी।
गलत जानकारी पर भारी जुर्माना
अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत पैन नंबर देता है, तो आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नए सिस्टम में वेरिफिकेशन प्रक्रिया और अधिक ऑटोमेटेड की जा रही है।
कैसे करें पैन को फिर से सक्रिय?
अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो उसे दोबारा एक्टिव करने के लिए ₹1,000 का शुल्क देकर आधार से लिंक करना होगा। लिंकिंग के बाद पैन को सक्रिय होने में लगभग 30 दिन तक का समय लग सकता है।
इन नए नियमों का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ऐसे में सभी पैन धारकों को समय रहते जरूरी अपडेट पूरा कर लेना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
