कल से महंगे होंगे ये प्रोडक्ट्स, लागू होंगी नई GST दरें, देखें लिस्ट
नई दिल्ली: कल यानी 1 फरवरी 2026 से तंबाकू उत्पादों, सिगरेट और पान मसाला पर नए कर ढांचे के तहत भारी टैक्स लगने जा रहा है, जिससे इनकी कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को हटाकर इन 'सिन गुड्स' पर 40 प्रतिशत की उच्चतम जीएसटी दर लागू की है, इसके ऊपर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाया जाएगा।
न्यूज एजेंसी पीटीआई सहित विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, मौजूदा 28 प्रतिशत जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर की जगह अब 40 प्रतिशत जीएसटी लागू होगी। सिगरेट पर लंबाई के आधार पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 2.05 रुपये से 8.50 रुपये प्रति स्टिक तक लगेगा। छोटी नॉन-फिल्टर सिगरेट (65 मिमी तक) पर लगभग 2.05 रुपये प्रति स्टिक, जबकि लंबी और प्रीमियम सिगरेट पर अधिक शुल्क लगेगा।
चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा जैसे उत्पादों पर कुल कर बोझ 82% से 91% तक पहुंच सकता है। पान मसाला पर कुल टैक्स भार मौजूदा स्तर यानी 88 प्रतिशत पर ही बरकरार रखा गया है, लेकिन अब यह स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (Health and National Security Cess) के माध्यम से उत्पादन क्षमता के आधार पर लगाया जाएगा।
इसके अलावा, 1 फरवरी से इन उत्पादों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) आधारित मूल्यांकन की नई व्यवस्था शुरू होगी। जीएसटी पैकेट पर घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जिससे टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी।
पान मसाला निर्माताओं को नए कानून के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उन्हें सभी पैकिंग मशीनों पर कार्यशील सीसीटीवी सिस्टम लगाना होगा, जिसकी फुटेज कम से कम 24 महीने तक सुरक्षित रखनी होगी। मशीनों की संख्या और क्षमता की जानकारी उत्पाद शुल्क अधिकारियों को देनी होगी। यदि कोई मशीन लगातार 15 दिनों तक बंद रहती है, तो छूट का दावा किया जा सकता है।
यह बदलाव स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए 'सिन टैक्स' बढ़ाने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए हैं। उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की खरीद पर अधिक खर्च करना पड़ सकता है, जबकि कंपनियों को कीमतें समायोजित करनी होंगी।
