1.48 लाख भवन स्वामियों ने अब तक नहीं भरा हाउस टैक्स, 31 जुलाई के बाद नहीं मिलेगी छूट, जानिए कैसे करें घर बैठे पेमेंट
वाराणसी नगर निगम की ओर से संपत्ति कर (गृहकर, जलकर और सीवरकर) पर दी जा रही छूट का लाभ उठाने के लिए आज (31 जुलाई) आखिरी दिन है। इसके बाद करदाताओं को बिना किसी रियायत के पूरा टैक्स जमा करना होगा।
नगर निगम के अनुसार, शहर में करीब 2.33 लाख भवन गृहकर के दायरे में आते हैं। इनमें से अब तक 84,386 भवन स्वामियों ने 69.30 करोड़ रुपये से अधिक का संपत्ति कर जमा किया है। वहीं, करीब 1.48 लाख भवन स्वामी अब भी टैक्स जमा नहीं कर सके हैं।
ऑनलाइन भुगतान करने वालों को मिल रही 12% की छूट
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 7 मई से संपत्ति कर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसके अलावा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट भी मिल रही है। यानी ऑनलाइन भुगतान करने वाले करदाता कुल 12 प्रतिशत तक की रियायत का लाभ उठा सकते हैं।
आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 37,151 भवन स्वामियों ने ऑनलाइन माध्यम से करीब 35 करोड़ रुपये का टैक्स जमा किया है।
व्हाट्सएप से भी जमा कर सकते हैं टैक्स
नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा भी शुरू की है। भवन स्वामी निगम के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 86018 72601 पर "Hi" भेजकर अपना डिजिटल बिल प्राप्त कर सकते हैं और वहीं से घर बैठे सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
नगर निगम ने सभी बकायेदार करदाताओं से अपील की है कि वे 31 जुलाई की समय-सीमा समाप्त होने से पहले टैक्स जमा कर छूट का लाभ अवश्य उठाएं। इसके बाद जमा किए जाने वाले संपत्ति कर पर किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलेगी।
