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वाराणसी में आज पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई

वाराणसी में सोमवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। सोशल मीडिया वीडियो को लेकर दर्ज मुकदमे में उनकी जमानत याचिका पर बचाव और अभियोजन पक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे।

 
पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर
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वाराणसी: पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई होगी। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में उनके अधिवक्ता अनुज यादव जमानत याचिका पर पक्ष रखेंगे। इससे पहले अदालत ने इस मामले में सुनवाई की तिथि 5 जनवरी निर्धारित की थी।

गौरतलब है कि वारंट ‘बी’ जारी होने के बाद पुलिस ने 19 दिसंबर को अमिताभ ठाकुर को देवरिया जेल से लाकर प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव मुकुल पांडेय की अदालत में पेश किया था। न्यायिक रिमांड के बाद पुलिस उन्हें पुनः देवरिया जेल लेकर चली गई थी। इसके पश्चात बचाव पक्ष की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई।

इससे पहले विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत ने 22 दिसंबर को अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद जिला जज की अदालत में दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन बनारस बार एसोसिएशन चुनाव के चलते यह सुनवाई टल गई थी।

क्या है पूरा मामला

वीडीए के मानद सदस्य अंबरीष सिंह भोला की शिकायत पर 9 दिसंबर को चौक थाने में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप है कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें बहुचर्चित कफ सीरप मामले में बिना किसी ठोस साक्ष्य के अंबरीष सिंह की संलिप्तता का आरोप लगाया गया।

शिकायत के अनुसार वीडियो में भ्रामक और तथ्यहीन जानकारी प्रसारित की गई, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इस मामले में पुलिस ने अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

अमिताभ ठाकुर की ओर से 23 दिसंबर को जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तिथि तय की गई थी। हालांकि, बार चुनाव के कारण यह सुनवाई स्थगित कर दी गई और अब सोमवार को मामले पर पुनः बहस होगी। अब अदालत के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जमानत मिलती है या नहीं।