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कफ सिरप मामले में भोला प्रसाद 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में, सरगना शुभम समेत 5 के खिलाफ NBW

कोडिन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में सरगना शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को अदालत में पेश कर सात दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। फरार शुभम समेत पांच आरोपियों पर गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। जांच में नेटवर्क और संपत्तियों पर शिकंजा कस रहा है।

 
कफ सिरप मामले
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वाराणसी: कोडिन युक्त कफ सिरप तस्करी के बड़े मामले में पुलिस और न्यायिक शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इस कड़ी में तस्करी के कथित सरगना शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल को सोनभद्र पुलिस ने शुक्रवार को वाराणसी की अदालत में पेश किया। अपर जिला जज (14वां फास्ट ट्रैक कोर्ट) मनोज कुमार की अदालत ने भोला जायसवाल को सात दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।

अदालत में पेशी के दौरान विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) सुनील कुमार सिंह ने कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 235/2025 में आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की। पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने भोला जायसवाल की न्यायिक रिमांड नौ जनवरी तक मंजूर कर ली, जिसके बाद पुलिस उसे वापस सोनभद्र जेल ले गई।

इसी मामले में रोहनिया थाना क्षेत्र के गोदाम से करीब दो करोड़ रुपये मूल्य की कोडिन युक्त कफ सिरप बरामदगी के आरोपी महेश कुमार सिंह ने भी शुक्रवार को अदालत में समर्पण कर दिया। अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। महेश पर भी पुलिस पहले ही 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर चुकी थी।

कोडिन युक्त कफ सिरप तस्करी प्रकरण में अदालत ने मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल समेत पांच फरार आरोपियों दिवेश जायसवाल, विकास सिंह, राहुल यादव और अमित जायसवाल की गिरफ्तारी न होने पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपित आगे भी पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि फर्जी फर्मों के जरिए नेपाल, बांग्लादेश सहित देश के कई राज्यों में कोडिन युक्त कफ सिरप की आपूर्ति करने के आरोप में भोला जायसवाल समेत कुल 28 लोगों के खिलाफ 15 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था। भोला जायसवाल को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसका बेटा शुभम जायसवाल दुबई में छिपा हुआ है। उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है और लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है।

अदालत पहले ही भोला जायसवाल और उसके परिवार की करीब 38 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के लिए नोटिस जारी कर चुकी है। इनमें जगतगंज, केवीएन प्लाजा महमूरगंज, भेलूपुर के तुलसीपुर, लल्लापुरा, शिवपुर के भरलाई और मंडुवाडीह के मडौली क्षेत्र में स्थित संपत्तियां शामिल हैं, जो भोला, उसकी पत्नी शारदा, बेटी प्रगति और शुभम की पत्नी वैशाली के नाम दर्ज हैं।

पुलिस और प्रशासन का कहना है कि कोडिन कफ सिरप तस्करी नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए जांच लगातार जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है।