Movie prime

उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत, अक्टूबर से मार्च तक मिलेंगे 2 मुफ्त LPG सिलेंडर

 
Ujawala
WhatsApp Channel Join Now
Instagram Profile Join Now

वाराणसी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में दो एलपीजी सिलेंडर रिफिल का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत पहले चरण में अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच एक सिलेंडर और दूसरे चरण में जनवरी से मार्च 2027 के बीच एक सिलेंडर के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक होना और आधार का प्रमाणित होना अनिवार्य है।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ उन्हीं उज्ज्वला कनेक्शनधारकों को मिलेगा, जिनके बैंक खाते आधार से जुड़े हैं और आधार प्रमाणित है। जिन लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं या आधार का प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, उन्हें जल्द से जल्द अपनी बैंक शाखा और संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क करना चाहिए। जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वे योजना का लाभ पाने के पात्र हो सकेंगे।

पहले सिलेंडर का भुगतान करना होगा, फिर मिलेगी सब्सिडी

योजना के तहत लाभार्थियों को सबसे पहले गैस सिलेंडर की निर्धारित उपभोक्ता कीमत का भुगतान करके रिफिल लेना होगा। इसके बाद तेल विपणन कंपनियों की ओर से चार से पांच दिन के भीतर सब्सिडी की राशि आधार प्रमाणित बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस तरह पात्र लाभार्थियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर सिलेंडर रिफिल के लिए आर्थिक राहत मिलेगी।

 दूसरे सिलेंडर कनेक्शन पर लागू नहीं होगी योजना

जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार, यह सुविधा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जारी डीबीसी (डबल बॉटल कनेक्शन यानी लाभार्थी को दिए गए दूसरे सिलेंडर कनेक्शन) पर लागू नहीं होगी। इसलिए लाभार्थियों को अपनी पात्रता की जानकारी संबंधित गैस एजेंसी से प्राप्त कर लेनी चाहिए।

 लाभ पाने के लिए तुरंत पूरी करें जरूरी प्रक्रिया

जिला पूर्ति अधिकारी ने वाराणसी के सभी उज्ज्वला लाभार्थियों से अपील की है कि वे अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराएं और गैस एजेंसी के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करें। ऐसा करने से निर्धारित अवधि में मुफ्त रिफिल योजना का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी।

लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे बैंक खाते और आधार से संबंधित जरूरी जानकारी पहले ही अपडेट करा लें, ताकि योजना का लाभ लेने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।