वाराणसी में कारोबारी संग मारपीट, कोर्ट ने दिया हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों पर FIR का आदेश
Varanasi : हिंदू युवा वाहिनी के कुछ सदस्यों पर व्यवसायी के साथ मारपीट, लूटपाट और दुकान में तोड़फोड़ के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश अदालत ने दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (नवम) अमित कुमार यादव की अदालत ने यह आदेश कोतवाली थाना प्रभारी को सुनवाई के बाद जारी किया।
यह आदेश हरतीरथ निवासी मुकुंद यादव द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र पर दिया गया। वादी ने अपने अधिवक्ताओं अनुज यादव, नरेश यादव और धनंजय कुमार के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया था।
प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि हरतीरथ चौराहे पर उनकी तीन दुकानें हैं, जिनमें जनरल स्टोर, चाय-दही मलाई और बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान संचालित होती है। वादी का आरोप है कि विपक्षी उमेश सिंह और मुकेश सिंह उनकी एक दुकान पर कब्जा करना चाहते थे। दुकान देने से इनकार करने पर आरोपियों ने कथित रूप से धमकी दी थी कि वे किसी भी कीमत पर दुकान हासिल करेंगे।
वादी के मुताबिक 18 मार्च 2026 की शाम करीब 4 बजे उमेश सिंह, मुकेश सिंह, कुणाल सिंह उर्फ गोलू और 12 से 15 अज्ञात लोगों के साथ उनके मकान में जबरन घुस आए। आरोप है कि आरोपियों ने बिल्डिंग मैटेरियल का सामान तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त किया और विरोध करने पर मुकुंद यादव पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।
वादी ने अदालत को बताया कि घटना में करीब डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हुआ और दुकान में रखा कीमती सामान भी आरोपी उठा ले गए। उनका यह भी आरोप है कि घटना की सूचना पुलिस को देने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। उल्टा, हिंदू युवा वाहिनी के दबाव में उनके खिलाफ ही कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों का अवलोकन करने के बाद कोतवाली पुलिस को मामले में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
