Movie prime

कोडीन कफ सिरप केस : मास्टरमाइंड शुभम के पिता भोला जायसवाल पर PIT NDPS एक्ट में कार्रवाई, नहीं मिलेगी जमानत

 
...
WhatsApp Channel Join Now
Instagram Profile Join Now
वाराणसी के प्रह्लाद घाट स्थित कायस्थ टोला निवासी और कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले के आरोपी भोला जायसवाल पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अब उसे एक साल तक जमानत नहीं मिल सकेगी। शासन स्तर से उसके खिलाफ NSA के समकक्ष सख्त कानून PIT NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है।

SIT रिपोर्ट में साबित हुआ ‘अभ्यस्त अपराधी’

अभिषेक वर्मा (एसपी सोनभद्र) के अनुसार, जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि भोला जायसवाल कोडीन कफ सिरप तस्करी का अभ्यस्त अपराधी है। SIT की रिपोर्ट में यह बात प्रमाणित होने के बाद उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई।

बताया गया कि भोला जायसवाल अपने व्यापारिक फर्म ‘शैली ट्रेडर्स’ के जरिए फर्जी बिलों का इस्तेमाल कर अवैध रूप से कोडीन कफ सिरप की सप्लाई करता था।

कोलकाता एयरपोर्ट से हुई थी गिरफ्तारी

भोला जायसवाल को दिसंबर 2025 में उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब वह देश छोड़कर भागने की फिराक में कोलकाता एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद से वह सोनभद्र जेल में बंद है।

36 करोड़ की संपत्ति कुर्क

पुलिस ने अब तक आरोपी की करीब 36 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है। इन संपत्तियों को सरकारी कब्जे में लेने की प्रक्रिया भी जारी है।

15 अप्रैल से लागू हुआ सख्त कानून

बीएनए सिंह (डीएम सोनभद्र) के माध्यम से शासन को भेजे गए प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए 15 अप्रैल से PIT NDPS एक्ट लागू कर दिया गया है। इस कानून के तहत अब आरोपी की जमानत याचिका एक साल तक दाखिल नहीं की जा सकेगी।

क्या है मामला?

यह पूरा मामला कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़ा है, जिसमें शुभम जायसवाल को मास्टरमाइंड बताया गया था। उसी मामले में उसके पिता भोला जायसवाल की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है।