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वाराणसी: 35 लाख में मकान बेचने का सौदा करके मुकरा परिवार, 7 पर धोखाधड़ी का मुकदमा

35 लाख में मकान बेचने का सौदा करने के बाद दालमंडी निवासी इमरान और उसके परिवार ने रजिस्ट्री से इनकार कर दिया और एडवांस रकम भी वापस नहीं की। जांच में पता चला कि संपत्ति पर उनका न कब्जा था न कानूनी हक, जिसके बाद सात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ।
 
वाराणसी
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वाराणसी: चौक थाना क्षेत्र के दालमंडी निवासी इमरान और उसके परिवार के सात सदस्यों के खिलाफ चौक पुलिस ने धोखाधड़ी, कूटकरण और धमकी सहित आठ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामला मोहम्मद साजिद की तहरीर पर दर्ज किया गया, जिन्होंने वर्ष 2021 में 400 वर्ग फीट के मकान को 35 लाख रुपये में खरीदने का सौदा किया था।

साजिद के मुताबिक, उन्होंने सौदे के दौरान 5 लाख रुपये एडवांस के रूप में दिए थे। लेकिन जब उन्होंने इमरान अहमद उर्फ बब्लू और कामरान अहमद उर्फ डब्लू से रजिस्ट्री कराने को कहा, तो दोनों मुकर गए और रुपये लौटाने से भी इनकार कर दिया। बाद में साजिद को पता चला कि जिस संपत्ति को बेचा जा रहा था, उस पर न तो उनका कब्जा है और न ही कोई कानूनी हक। मकान पर पहले से ही स्टे आदेश भी चल रहा है।

चौक पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट में अर्जी दी और पहले से जेल में बंद इमरान को न्यायिक रिमांड पर तलब कराया। सोमवार को पेशी के बाद इमरान को फिर से जेल भेज दिया गया। सहायक पुलिस आयुक्त डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि पूरे मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी।