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गैस सिलेंडर भंडारण मामले में भारत गैस एजेंसी पर FIR, मालिक-मैनेजर पर केस 

वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में बंद पेट्रोल पंप के पास एक मकान से 256 कॉमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद हुए। जांच में अवैध भंडारण की पुष्टि के बाद भारत गैस एजेंसी के मालिक और मैनेजर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

 
गैस सिलेंडर भंडारण
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वाराणसी: कैंट थाना क्षेत्र में बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास स्थित एक मकान से 256 कॉमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए गए। मामले में जांच के बाद गैस एजेंसी के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

यह कार्रवाई 5 अप्रैल 2026 को घौसाबाद क्षेत्र में की गई, जहां एक बंद पड़े सुधा पेट्रोल पंप के पास स्थित मकान में भारी मात्रा में गैस सिलेंडर अवैध रूप से रखे जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा और कुल 256 सिलेंडर बरामद किए, जिनमें 200 भरे हुए और 56 खाली थे।

मामले की सूचना जिला पूर्ति अधिकारी को दी गई, जिसके बाद पूर्ति विभाग की टीम ने जांच की। जांच में पाया गया कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों का भंडारण पूरी तरह नियमों के विरुद्ध किया गया था, जो आपराधिक श्रेणी में आता है।

इस संबंध में पूर्ति निरीक्षक राघवन त्रिपाठी की तहरीर पर सब्बरवाल भारत गैस एजेंसी, अदलहट (मिर्जापुर) के मालिक करण सिंह और मैनेजर मनीष कुमार सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

कैंट थाना में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।बरामद सभी गैस सिलेंडरों को बीपीसीएल के सेल्स ऑफिसर समर्थ गुप्ता की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच कर रहे हैं।