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पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी Dr. Nutan Thakur ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

 
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वाराणसी। चौक थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले में आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंगलवार को उनकी ओर से जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 3 फरवरी 2026 की तिथि निर्धारित की है। नूतन ठाकुर की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने पैरवी की।

मामला चौक थाना क्षेत्र के बड़ी पियरी निवासी हिंदू युवा वाहिनी के नेता एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के मानद सदस्य अंबरीष सिंह भोला की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने 9 दिसंबर 2025 को चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि 30 नवंबर 2025 को अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए।

शिकायत के अनुसार, वीडियो में बहुचर्चित कफ सिरप मामले में बिना किसी ठोस साक्ष्य के अंबरीष सिंह भोला की संलिप्तता बताई गई और सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक व गलत जानकारी प्रसारित की गई, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा।

इस मामले में पुलिस ने आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया था। बीते दिनों अमिताभ ठाकुर को देवरिया जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनका न्यायिक रिमांड बनाया गया। बाद में उन्हें इस मामले में जमानत मिल चुकी है।

अब इसी प्रकरण में डॉ. नूतन ठाकुर ने गिरफ्तारी से बचाव के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है, जिस पर आगामी 3 फरवरी 2026 को अदालत में सुनवाई होगी।