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ज्ञानवापी केस: वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की, वजूखाने की सील पर लगा कपड़ा नहीं बदला जाएगा

 
 ज्ञानवापी केस: वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की, वजूखाने की सील पर लगा कपड़ा नहीं बदला जाएगा
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वाराणसी I उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से जुड़े मामले में जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को झटका दिया है। अदालत ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सील वजूखाने के बाहर लगे पुराने और जर्जर हो चुके कपड़े को बदलने की मांग की गई थी।

जिला जज की अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद स्पष्ट कहा कि वजूखाने का कपड़ा नहीं बदला जाएगा। हिंदू पक्ष ने आशंका जताई थी कि सील क्षेत्र से छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए कपड़े को बदलकर नई सीलिंग की जाए। हालांकि, अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मई 2022 में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान वजूखाना क्षेत्र को सील कर दिया गया था। तब से यह क्षेत्र सील है और कपड़ा भी जर्जर हो चुका है। इससे पहले प्रशासन और दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर सहमति की कोशिशें हुई थीं, लेकिन अब अदालत ने याचिका खारिज कर स्थिति को यथावत रखने का फैसला सुनाया है।

हिंदू पक्ष के वकीलों ने कहा कि वे इस फैसले पर आगे अपील करने पर विचार करेंगे। मुस्लिम पक्ष ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है।