Movie prime

नगर निगम का बड़ा फैसला: अब स्वतंत्रता सेनानी और पद्म अवॉर्डिओं को टैक्स में 50% छूट

वाराणसी नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब गृहकर, जलकर और सीवर कर ऑनलाइन जमा करने पर 12 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। वहीं स्वतंत्रता सेनानियों, पद्म पुरस्कार विजेताओं और दिव्यांग भवन स्वामियों को भी विशेष राहत देने का फैसला लिया गया है।

 
नगर निगम
WhatsApp Channel Join Now
Instagram Profile Join Now

वाराणसी: नगर निगम ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए टैक्स व्यवस्था में अहम बदलाव किए हैं। नई व्यवस्था के तहत गृहकर, जलकर और सीवर कर जमा करने वाले भवन स्वामियों को अब पहले से ज्यादा छूट मिलेगी। खास बात यह है कि ऑनलाइन भुगतान करने वालों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।

नगर निगम सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने नई टैक्स नीति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नागरिकों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने और टैक्स व्यवस्था को आसान बनाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।

ऑनलाइन भुगतान पर मिलेगा 12 प्रतिशत तक फायदा

नगर आयुक्त ने बताया कि सभी भवन स्वामियों को टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की सामान्य छूट दी जाएगी। वहीं यदि टैक्स का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है तो अतिरिक्त 2 प्रतिशत की राहत मिलेगी। इस तरह कुल 12 प्रतिशत तक का डिस्काउंट भवन स्वामियों को मिलेगा। नगर निगम का मानना है कि इससे लोग समय पर टैक्स जमा करने के साथ-साथ डिजिटल पेमेंट को भी प्राथमिकता देंगे।

स्वतंत्रता सेनानी और पद्म पुरस्कार विजेताओं को बड़ी राहत

नई व्यवस्था में पहली बार स्वतंत्रता सेनानियों और पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों को भी विशेष राहत देने का निर्णय लिया गया है। ऐसे भवन स्वामियों को अब गृहकर, जलकर और सीवर कर में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। नगर निगम के इस फैसले को सम्मान और सामाजिक सराहना से जोड़कर देखा जा रहा है।

दृष्टिहीन और 80% से अधिक दिव्यांगों का टैक्स पूरी तरह माफ

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि दृष्टिहीन और 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले भवन स्वामियों को पूरी तरह टैक्स मुक्त कर दिया गया है। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र नगर निगम कार्यालय में जमा करना जरूरी होगा। इस कदम को सामाजिक संवेदनशीलता और नागरिक सुविधा की दिशा में बड़ा निर्णय माना जा रहा है।

पहले टैक्स जमा करने वालों को भी मिलेगा फायदा

प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स पहले ही जमा कर दिया है, उन्हें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि बढ़ी हुई छूट की राशि का समायोजन अगले वित्तीय वर्ष के बिल में कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी नागरिक को नुकसान न उठाना पड़े।

डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने पर जोर

नगर निगम का उद्देश्य टैक्स व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, आसान और नागरिक हितैषी बनाना है। नई छूट व्यवस्था से ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ टैक्स कलेक्शन सिस्टम भी और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।