Nagar Nigam : काशी में लागू हुई सख्त स्वच्छता नियमावली,सड़कों पर थूकने-कूड़ा फेंकने पर लगेगा जुर्माना
Varanasi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नगर निगम ने स्वच्छता नियमावली 2021 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। इस नियमावली के तहत अब नगर निगम सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने, पान-गुटका थूकने, कूड़ा फेंकने या अवैध निर्माण जैसी गतिविधियों पर ₹250 से ₹5000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि सड़कों पर थूकने या जानवरों के लिए खाना डालने पर ₹250 का जुर्माना देना होगा। वहीं पार्क, मैदान, सड़क, फुटपाथ या पथविभाजक पर गंदगी फैलाने और अपने परिसर में 24 घंटे से अधिक समय तक कचरा रखने पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा।

कचरा फेंकने पर ₹2000 तक का जुर्माना
- पालतू कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर मल त्याग कराने और उसे साफ न करने पर ₹500 का जुर्माना देना होगा। नदी, नाले या सीवर में कचरा या अपशिष्ट डालने पर ₹750 का जुर्माना लगेगा।
- इसके अलावा, बिना ढके ट्रक या वाहन से कचरा या मलबा ले जाने या नगर निगम के वाहन को नुकसान पहुंचाने पर ₹2000 का जुर्माना देना होगा।
- चलते या खड़े वाहन से कूड़ा फेंकने या थूकने पर ₹1000 का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
- जबकि निर्माण मलबा या तोड़फोड़ का कचरा सड़कों या नालियों के किनारे फेंकने पर ₹3000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। पानी जमा होने देना या अस्वच्छ स्थितियां पैदा करना, जिससे स्वास्थ्य को जोखिम होता है, ऐसे मामलों में ₹5000 तक का जुर्माना लगेगा।

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, ये नई नियमावली वाराणसी को स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाने की दिशा में एक सख्त कदम है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का हिस्सा है, ताकि शहर में स्वच्छता और जनस्वास्थ्य मानकों को और मजबूत किया जा सके।
