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इस दिन लगेगी साल की आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफिक चालान से लेकर तलाक-प्रॉपर्टी तक के मामलों का तुरंत निपटारा 

 
 इस दिन लगेगी साल की आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफिक चालान से लेकर तलाक-प्रॉपर्टी तक के मामलों का तुरंत निपटारा 
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नई दिल्ली। साल 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 को देशभर में आयोजित की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों और हाईकोर्ट में तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई हैं। इस बार लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी कुछ पुलिस थानों को भी सौंपी गई है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

राष्ट्रीय लोक अदालत लंबित मामलों को बिना लंबी अदालती कार्यवाही के आपसी सुलह समझौते से निपटाने का सबसे तेज और मुफ्त माध्यम है। इसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस और पारिवारिक विवादों का निपटारा होता है।

इन मामलों की होती है सुनवाई 

- पारिवारिक विवाद (तलाक, भरण-पोषण, गुजारा भत्ता)
- संपत्ति बंटवारा एवं किरायेदारी विवाद
- चेक बाउंस के मामले
- बैंक लोन वसूली एवं अन्य बैंकिंग-वित्तीय मामले
- मोटर दुर्घटना मुआवजा दावे
- बीमा संबंधी विवाद
- बिजली बिल, बिजली चोरी के मामले
- नगर निगम टैक्स, हाउस टैक्स
- ट्रैफिक चालान एवं अन्य छोटे-मोटे आपराधिक मामले (जो समझौता योग्य हों)

 कैसे करें रजिस्ट्रेशन? 

लोक अदालत में अपना केस रखवाने के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है। इसके लिए निम्न स्टेप्स फॉलो करें:
1. वेबसाइट https://nalsa.gov.in/ पर जाएं
2. “लोक अदालत” या “Token Registration” का ऑप्शन चुनें
3. आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट करें
4. सबमिट करने के बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, जिसके जरिए आप 13 दिसंबर को संबंधित बेंच के सामने अपना मामला रख सकेंगे।