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सिख बयान विवाद: राहुल गांधी के खिलाफ आज वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई, MP-MLA कोर्ट ने तलब की मूल पत्रावली

 
Rahul Gandhi
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वाराणसी की MP-MLA विशेष अदालत में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। यह मामला अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए उनके कथित भड़काऊ बयान से जुड़ा है।

इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में होनी है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। हालांकि, नोटिस की तामीला को पर्याप्त मानते हुए अदालत ने मूल पत्रावली तलब कर ली है।

वादी ने लगाया देश की छवि खराब करने का आरोप

यह याचिका वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र के तिलमापुर निवासी नागेश्वर मिश्र द्वारा दाखिल की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के बयान से न सिर्फ सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुईं, बल्कि इससे भारत की छवि भी खराब हुई है।

क्या था विवादित बयान?

राहुल गांधी ने 10 सितंबर 2024 को अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत में सिख समुदाय को लेकर चिंता है कि क्या उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने या गुरुद्वारे जाने की स्वतंत्रता मिलेगी या नहीं। उनके इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया था।

पहले खारिज हो चुकी थी याचिका

इससे पहले अवर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 28 नवंबर 2024 को इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद वादी ने MP-MLA कोर्ट में पुनः याचिका दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

आज पेश होंगी दलीलें

आज की सुनवाई में वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी और अलख राय दलीलें पेश करेंगे, जबकि अभियोजन की ओर से एडीजीसी विनय कुमार सिंह अब तक की कार्रवाई कोर्ट के समक्ष रखेंगे।