UP कॉलेज गोलीकांड: मुख्य आरोपी मंजीत चौहान पर लगा NSA, जमानत की कोशिश के बीच प्रशासन ने कसा शिकंजा
वाराणसी के चर्चित यूपी कॉलेज हत्याकांड में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मंजीत चौहान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ने आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत निरुद्ध करने का आदेश जारी किया है।
पुलिस के अनुसार, 20 मार्च 2026 को शिवपुर थाना क्षेत्र स्थित यूपी कॉलेज परिसर में एक छात्र पर जानलेवा फायरिंग की गई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई। घटना के बाद कॉलेज परिसर में छात्रों का भारी आक्रोश देखने को मिला और कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई थी।
मामले में शिवपुर थाना पुलिस ने हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने 21 मार्च 2026 को मुख्य आरोपी मंजीत चौहान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है।
पुलिस का कहना है कि आरोपी लगातार अदालत में जमानत के लिए प्रयास कर रहा था, हालांकि जिला न्यायालय से उसे राहत नहीं मिली। पुलिस और प्रशासन को आशंका थी कि यदि आरोपी रिहा हुआ तो क्षेत्र की कानून-व्यवस्था और लोक शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए सहायक पुलिस आयुक्त (कैंट), अपर पुलिस उपायुक्त तथा पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने मंजीत चौहान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत निरुद्ध करने का आदेश जारी किया है।
प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई जनसुरक्षा, शांति व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।
