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UP कॉलेज छात्र हत्याकांड: आरोपी अनुज सिंह की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- दुस्साहस की चरम सीमा...

 
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वाराणसी के चर्चित उदय प्रताप (UP) कॉलेज छात्र हत्याकांड में आरोपी पक्ष को बड़ा झटका लगा है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले के सह-अभियुक्त अनुज सिंह की पहली जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने घटना की गंभीरता, चश्मदीद गवाहों के बयान और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को आधार बनाते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।

प्रभारी सत्र न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत में शनिवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन और पीड़ित पक्ष ने आरोपी की जमानत का जोरदार विरोध किया।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मुनीर सिंह चौहान ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि कॉलेज परिसर जैसे शैक्षणिक संस्थान में दिनदहाड़े हुई हत्या समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करती है। ऐसे मामले में आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जानी चाहिए।

वहीं वादी पक्ष के अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने अदालत के समक्ष चश्मदीदों के बयान और मेडिकल साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित और समान आशय से की गई जघन्य हत्या थी। उन्होंने दलील दी कि सह-अभियुक्त अनुज सिंह की भूमिका मुख्य आरोपी के साथ पूरी घटना में सक्रिय और समान रूप से शामिल रही है।

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि 20 मार्च 2026 को वाराणसी स्थित उदय प्रताप कॉलेज परिसर में आपसी विवाद के दौरान छात्र सूर्यप्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि कॉलेज के ही छात्र मंजीत चौहान और अनुज सिंह ने कई छात्र-छात्राओं की मौजूदगी में इस वारदात को अंजाम दिया था।

घटना के बाद मृतक के परिजन उत्कर्ष सिंह की तहरीर पर शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर चुकी है और मामले का विचारण भी शुरू हो चुका है।

अदालत ने अपने आदेश में इस घटना को "दुस्साहस की चरम सीमा" बताते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया उपलब्ध साक्ष्य आरोपी की संलिप्तता की ओर संकेत करते हैं। ऐसे में इस स्तर पर जमानत दिए जाने का कोई उचित आधार नहीं बनता।

कोर्ट के इस फैसले को छात्र हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव माना जा रहा है। अब मामले की आगे की सुनवाई विचारण प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी।