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वाराणसी: दालमंडी में 13 भवनों पर चला बुलडोजर, 132 मकान पहले ही हो चुके हैं ध्वस्त

 
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वाराणसी। दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत रविवार को प्रशासन ने 13 नए मकानों के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया। कार्रवाई से पहले शनिवार को क्षेत्र में मुनादी कराकर भवन स्वामियों को मकान खाली करने की सूचना दी गई थी। सभी चिह्नित भवनों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था।

ध्वस्तीकरण की जद में आए 13 मकानों में नगर निगम द्वारा अति जर्जर घोषित पांच भवन और वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) द्वारा अवैध घोषित नौ भवन शामिल हैं। दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत अब तक 132 मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है।

हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुछ मामलों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। हाईकोर्ट ने दो प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए 20 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। ये भवन भी नगर निगम द्वारा जर्जर घोषित मकानों की श्रेणी में शामिल बताए जा रहे हैं।

इन जर्जर भवनों पर हो रही कार्रवाई

नगर निगम ने सीके-43/119, सीके-43/121, सीके-43/115, डी-50/216 और डी-50/250 को अति जर्जर घोषित किया है। प्रशासन ने शनिवार को क्षेत्र में मुनादी कराकर लोगों को भवन खाली करने की चेतावनी दी थी।

वीडीए के अवैध घोषित भवन भी निशाने पर

इसके अलावा वाराणसी विकास प्राधिकरण ने नौ भवनों को अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा है। इनमें सीके-43/123, सीके-43/173, सीके-68/1, डी-50/226, सीके-67/31 ए-1, डी-50/208, डी-50/203-के, सी-1/19 और सीके-40/66-3 शामिल हैं। इन भवनों को भी पूर्व में नोटिस और मुनादी के माध्यम से खाली करने का निर्देश दिया जा चुका था।

प्रशासन का कहना है कि दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान लगातार जारी रहेगा।