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वाराणसी: कैंट स्टेशन पर यात्रियों से वसूली का खेल, 3 पे-एंड-यूज शौचालय संचालकों पर 81 हजार का जुर्माना

वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली के मामलों में रेल प्रशासन ने तीन पे-एंड-यूज शौचालय लाइसेंसियों पर 81 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच में 5 की जगह 10 रुपये वसूली, निश्शुल्क लघुशंका के लिए पैसे लेने और साफ-सफाई में लापरवाही जैसी कमियां सामने आईं।
 
कैंट स्टेशन
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वाराणसी: कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली और शौचालयों की बदहाल व्यवस्था पर रेल प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। स्टेशन पर संचालित तीन पे-एंड-यूज शौचालयों के लाइसेंसियों पर कुल 81 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इनमें एक लाइसेंसी के कर्मचारी को यात्रियों से अधिक शुल्क वसूलते हुए चौथी बार पकड़ा गया है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई एडीआरएम बृजेश यादव और स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता की संयुक्त जांच में सामने आई कमियों के आधार पर तैयार रिपोर्ट के बाद की गई है। रिपोर्ट के आधार पर सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने संबंधित लाइसेंसियों पर अर्थदंड लगाने के निर्देश दिए।

पांच रुपये की जगह वसूले जा रहे थे 10 रुपये

कैंट रेलवे स्टेशन के यात्री आश्रय स्थित पे-एंड-यूज शौचालय की जांच के लिए अधिकारियों की टीम 26 अगस्त को पहुंची थी। जांच के दौरान सामने आया कि शौचालय इस्तेमाल करने के लिए निर्धारित पांच रुपये की जगह यात्रियों से 10 रुपये लिए जा रहे थे।

इस मामले में यह पहली बार की शिकायत नहीं थी। संबंधित लाइसेंसी के कर्मचारी के खिलाफ निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली की चौथी बार शिकायत/पकड़े जाने की स्थिति सामने आने पर रेलवे ने गंभीरता दिखाते हुए 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

निश्शुल्क लघुशंका की जगह पांच रुपये की वसूली

यात्री आश्रय में ही एक अन्य पे-एंड-यूज शौचालय की जांच के दौरान भी कई अनियमितताएं मिलीं। जांच में पाया गया कि वहां कार्यरत किसी भी कर्मचारी का पुलिस सत्यापन नहीं कराया गया था।

इसके अलावा शौचालय परिसर में लगा निश्शुल्क लघुशंका का बोर्ड फाड़कर हटा दिया गया था। आरोप है कि इसके बाद निश्शुल्क लघुशंका की सुविधा के बजाय कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति से पांच रुपये की वसूली की जा रही थी।

जांच के दौरान शौचालय परिसर से दुर्गंध भी आ रही थी। अधिकारियों ने इसे साफ-सफाई और अनुरक्षण व्यवस्था में लापरवाही का संकेत माना। इन सभी कमियों के लिए संबंधित लाइसेंसी पर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सेकेंड क्लास शौचालय में भी तय शुल्क से दोगुनी वसूली

स्टेशन के सेकेंड क्लास स्थित पे-एंड-यूज शौचालय में भी निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली का मामला सामने आया। यहां शौच के लिए निर्धारित पांच रुपये की जगह यात्रियों से 10 रुपये लिए जा रहे थे। इस अनियमितता के लिए संबंधित लाइसेंसी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी

रेल प्रशासन ने तीनों लाइसेंसियों को निर्देश दिया है कि लगाए गए अर्थदंड की धनराशि निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा की जाए। ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। रेलवे की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि कैंट स्टेशन पर यात्रियों से निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली और सुविधाओं के रखरखाव में लापरवाही को लेकर अब सख्ती बरती जा रही है। कुल मिलाकर तीनों मामलों में रेलवे ने 30 हजार, 26 हजार और 25 हजार रुपये, यानी कुल 81 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।