Varanasi Court : धोखाधड़ी व कूटरचना के आरोप में सादिक उर्फ सोनू खान को मिली अग्रिम जमानत
Varanasi : दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के कोदई चौकी निवासी सादिक उर्फ सोनू खान को धोखाधड़ी व कूटरचना के गंभीर मामले में अपर जिला जज (चतुर्दश) सुधाकर राय की Court से अग्रिम जमानत मिल गई है। Court ने आदेश दिया कि यदि पुलिस गिरफ्तारी करती है तो उन्हें एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा किया जाए।
मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, गिरिजाशंकर यादव और संदीप यादव ने Court में पक्ष रखा। उन्होंने जमानत की दलीलों के साथ बताया कि अभियुक्त का नाम बेवजह घसीटा गया है।
क्या है मामला?
प्राथमिकी के अनुसार, वादी गयासुद्दीन ने Court के आदेश पर दशाश्वमेध थाने में केस दर्ज कराया था। आरोप है कि वक्फ संपत्ति — मकान नंबर D-39/17 और D-39/19, मोहल्ला कोदई चौकी, दशाश्वमेध — पर अब्दुल सलाम खान और उनके पुत्रगण सरफराज उर्फ भोलू, आसिफ खान तथा दामाद सादिक उर्फ सोनू खान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया।
वादी का आरोप है कि आरोपियों ने 23 मार्च 1957 का फर्जी बैनामा दिखाकर नगर निगम में नाम दर्ज कराने की कोशिश की थी। जब इस बैनामे की सत्यता की जानकारी सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई तो सामने आया कि जिस सब-रजिस्ट्रार द्वितीय कार्यालय की मुहर लगी थी, वह तो वर्ष 1980 में अस्तित्व में ही नहीं था। इससे स्पष्ट हुआ कि दस्तावेज कूटरचित है।
वादी ने 18 जुलाई 2022 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर Court की शरण ली। मामले में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और कूटरचना की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ।
सुनवाई के बाद Court ने कहा कि यदि पुलिस सादिक उर्फ सोनू खान को गिरफ्तार करती है तो उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ मिल सकता है, बशर्ते वे एक-एक लाख की दो जमानतें और बंधपत्र प्रस्तुत करें।
