Varanasi Court : अंतर राज्यीय असलहा तस्कर प्रशांत सिंह को मिली जमानत, कोर्ट ने सुनाया फैसला
Varanasi : अंतर राज्यीय असलहा तस्करी के गंभीर मामले में फंसे प्रशांत सिंह उर्फ अखिलेश सिंह को Court से बड़ी राहत मिली है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) श्रीकांत गौरव की अदालत ने मंगलवार को आरोपी को 20-20 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया।
Court में मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल और संदीप यादव ने आरोपी के पक्ष में दलीलें पेश कीं। अदालत ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद प्रशांत सिंह को जमानत दे दी।
लंका पुलिस को 24 अगस्त 2025 को सूचना मिली थी कि दो असलहा तस्कर टिकरी गांव में तस्करी के इरादे से आने वाले हैं। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक लंका राजकुमार शर्मा और चौकी प्रभारी रमना नवीन चतुर्वेदी ने क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान एक कार में दो युवक संदिग्ध हालत में खड़े मिले।
तलाशी के दौरान पकड़े गए युवकों की पहचान हिमांशु मिश्रा (नारायणपुर, काजीसराय, बड़ागांव) और प्रशांत सिंह उर्फ अखिलेश सिंह (कोइरीपुर खुर्द, बड़ागांव) के रूप में हुई। तलाशी में हिमांशु के पास से 315 बोर का तमंचा, जबकि प्रशांत सिंह के पास से .32 बोर की पिस्टल, एक लोडेड मैगजीन, एक खाली मैगजीन और 600 रुपये नकद बरामद किए गए।
पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि वे बिहार से अवैध हथियार खरीदकर वाराणसी लाते हैं और फिर उन्हें ऊंचे दामों में बेचते हैं। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था।
Court से मिली जमानत के बाद प्रशांत सिंह को अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला अब भी विचाराधीन है। पुलिस इस तस्करी नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है और संभावना है कि इस गिरोह में और भी लोग शामिल हो सकते हैं।
