Varanasi Court: छेड़खानी और प्राणघातक हमले के आरोपी भाइयों को मिली अंतरिम जमानत, 23 अक्टूबर को होगी नियमित सुनवाई
Varanasi : जंसा थाना क्षेत्र के राखी नेवादा गांव में छेड़खानी और जानलेवा हमले के मामले में नामजद अमरनाथ यादव और लालजी यादव को Court से अंतरिम राहत मिल गई है। प्रभारी सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के दो जमानती बंधपत्रों पर अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। अब मामले की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।
बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव और संदीप यादव ने पक्ष रखते हुए Court से जमानत की मांग की। अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताते हुए घटना की गंभीरता का उल्लेख किया, जिसमें एक महिला से छेड़खानी, सोने की चैन की लूट और परिवार के कई लोगों पर लाठी-डंडों से हमला शामिल था।
वादी शशिकांत यादव ने जंसा थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि 24 जून 2018 की सुबह 8:30 बजे वह अपने खेत पर ईंट गिरवा रहे थे। उसी समय पुरानी रंजिश के चलते अमरनाथ यादव, लालजी यादव, शिवशंकर यादव, रविशंकर यादव, सुजीत यादव और सुनील यादव ने मिलकर उनके घर पर पहुंचकर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
शोर सुनकर उनके भाई ऋषिकांत, मां सविता देवी, पिता राजेन्द्र यादव, मुरली यादव और दलसिंगार यादव बीच-बचाव करने पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। शिकायत के अनुसार, मां सविता देवी के गले से सोने की चेन छीन ली गई, और जब बहन सुषमा यादव उन्हें बचाने पहुंचीं, तो उनके साथ छेड़खानी और अश्लील गालियों का प्रयोग किया गया।
वादी के मुताबिक इस हमले में पिता, भाई, मुरली यादव और दलसिंगार यादव के सिर पर गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने पूरे मामले की जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र Court में प्रस्तुत कर दिया था।
फिलहाल, अमरनाथ और लालजी यादव को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन 23 अक्टूबर को नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। Court द्वारा तब यह तय किया जाएगा कि उन्हें स्थायी जमानत मिलेगी या नहीं।
