बिना लाइसेंस चल रहा था होटल कैडिलैक, सिगरा पुलिस और वीडीए ने किया सील
वाराणसी: सिगरा थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में बिना वैध लाइसेंस संचालित और बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माणाधीन होटल कैडिलैक को शनिवार को सील कर दिया गया। सिगरा पुलिस और वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर यह कार्रवाई की। होटल के निर्माण और संचालन में नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने के बाद अधिकारियों ने कदम उठाया।
बिना लाइसेंस चल रहा था होटल
शिवाजी नगर स्थित होटल कैडिलैक के निर्माण और संचालन को लेकर अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थीं। अधिकारियों के अनुसार, होटल के संचालन के लिए वैध लाइसेंस नहीं था। वहीं, निर्माण के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण से नक्शा भी स्वीकृत नहीं कराया गया था।
शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सिगरा पुलिस और वीडीए की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों की मौजूदगी में होटल को सील करने की कार्रवाई पूरी की गई।
पुलिस और वीडीए की संयुक्त कार्रवाई
सिगरा इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि होटल कैडिलैक का संचालन वैध अनुमति के बिना किया जा रहा था। इसके निर्माण के लिए भी वीडीए से नक्शा पास नहीं कराया गया था। यह भवन निर्माण और व्यावसायिक संचालन से जुड़े नियमों के उल्लंघन का मामला है।
वीडीए के दशाश्वमेध जोन के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने होटल को सील किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे।
निर्माण और संचालन की अनुमति पर उठे सवाल
होटल कैडिलैक पर हुई कार्रवाई ने शहर में भवन निर्माण और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन से जुड़े नियमों के पालन का मुद्दा फिर सामने ला दिया है। प्राधिकरण की स्वीकृति और जरूरी अनुमति के बिना निर्माण या व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने पर संबंधित विभाग कार्रवाई कर सकते हैं।
