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वाराणसी में होटल पर छापाविदेशी पर्यटकों को बिना अनुमति ठहराने पर मालिक-मैनेजर पर मुकदमा

 
वाराणसी में होटल पर छापा: विदेशी पर्यटकों को बिना अनुमति ठहराने पर मालिक-मैनेजर पर मुकदमा
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वाराणसी। भेलूपुर पुलिस ने दुर्गाकुंड स्थित होटल दयाल टावर के संचालक राजीव सिंह (मालिक) और मैनेजर नितेश सिंह के खिलाफ बिना अनुमति विदेशी पर्यटकों को ठहराने एवं फॉर्म-सी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, बीएचयू के प्रोफेसर विनोद कुमार तिवारी ने 20 नवंबर को होटल के कुल 20 कमरे बुक कराए थे। इसी दिन अलग-अलग समय पर पहुंचे मेहमानों में 10 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) से मिली गुप्त सूचना पर भेलूपुर थाना प्रभारी सुधीर कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने होटल पर छापेमारी की।
छापे के दौरान विदेशी मेहमानों के पासपोर्ट रिसेप्शन पर रखे मिले और होटल रजिस्टर में उनकी एंट्री भी दर्ज थी, लेकिन विदेशियों को ठहराने के लिए अनिवार्य ऑनलाइन फॉर्म-सी नहीं भरा गया था। न तो स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और न ही विदेशी मेहमानों के ठहरने की जानकारी संबंधित विभाग को दी गई। 
पुलिस ने जब होटल का वैध रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस मांगा तो मैनेजर ने बताया कि अभी इसके लिए आवेदन किया गया है। होटल मालिक राजीव सिंह (निवासी जवाहर नगर, भेलूपुर) मौके पर मौजूद नहीं थे। 
भेलूपुर इंस्पेक्टर सुधीर कुमार त्रिपाठी ने बताया कि होटल संचालक और मैनेजर ने सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए बिना किसी वैध अनुमति के अवैध रूप से होटल चलाया और विदेशी मेहमानों को ठहराया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ है।