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वाराणसी: बिना अनुमति बांग्लादेशी युवक को ठहराने पर होटल संचालक समेत 3 पर FIR

वाराणसी के लंका क्षेत्र में अवैध होटल संचालन का खुलासा हुआ है। बिना अनुमति बांग्लादेशी युवक को ठहराने पर होटल संचालक, मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस फॉर्म-सी उल्लंघन और विदेशी नागरिक नियमों की जांच कर रही है।

 
लंका थाना
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वाराणसी: बिना वैध अनुमति बांग्लादेशी नागरिक को होटल में ठहराने के मामले में लंका थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल संचालक, मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अभिसूचना इकाई से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मंगलवार रात प्रफुल्लनगर कॉलोनी स्थित होटल ओ बीएचयू कैंपस में छापेमारी की, जहां कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

जांच में पता चला कि होटल का संचालन बिना वैध लाइसेंस के किया जा रहा था और विदेशी नागरिक को ठहराने से जुड़े फॉर्म-C नियमों का पूरी तरह उल्लंघन किया गया। न तो स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और न ही संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दी गई।

होटल रजिस्टर से खुला मामला

पुलिस द्वारा होटल के आगमन-प्रस्थान रजिस्टर की जांच में सामने आया कि रजिस्टर के क्रमांक 169 पर सालिक दास, निवासी साहिराबाद (बांग्लादेश) का नाम दर्ज था। रजिस्टर के अनुसार वह 25 सितंबर 2025 को होटल में ठहरा और 26 सितंबर 2025 को प्रस्थान किया। बताया गया कि सालिक दास ओडिशा से बीटेक कर रहा है और छात्र वीजा पर भारत आया है।

तीन आरोपियों पर केस दर्ज

लंका इंस्पेक्टर राजकुमार के अनुसार होटल संचालक सुभांकर जैन, मैनेजर दीपक मौर्या और रिसेप्शनिस्ट अमन के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम सहित अन्य सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि आर्थिक लाभ के उद्देश्य से जानबूझकर नियमों की अनदेखी की गई।

आगे भी हो सकती है कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच जारी है और होटल संचालन से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। नियमों के उल्लंघन में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ आगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी।