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VARANASI: SIR के बाद भी छूटा नाम? फॉर्म-6 से जुड़वाएं वोटर लिस्ट में नाम, ऑनलाइन सुविधा चालू
 

 
 VARANASI: SIR के बाद भी छूटा नाम? फॉर्म-6 से जुड़वाएं वोटर लिस्ट में नाम, ऑनलाइन सुविधा चालू
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वाराणसी। एसआईआर (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) के बाद जिले की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने स्पष्ट किया है कि जिन पात्र नागरिकों के नाम इस सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सभी लोग फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।

डीएम ने बताया कि नाम जोड़ने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी और इसके लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। मतदाता अपने नाम की जांच voters.eci.gov.in या ceouttarpradesh.nic.in पोर्टल पर कर सकते हैं और यहीं से आवेदन भी कर सकते हैं। वहीं, अपात्र या मृत व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 का उपयोग किया जा सकता है।

उन्होंने जानकारी दी कि 10 से 16 अप्रैल तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय, संबंधित तहसील कार्यालयों और पदाभिहित स्थलों पर मतदाता सूची आम जनता के लिए निशुल्क उपलब्ध है। मतदाता कार्यालय समय में जाकर सूची का अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा जिले की वेबसाइट varanasi.nic.in/deo-portal/ पर भी नाम देखा जा सकता है।

जिले के मतदाताओं के आंकड़े:

कुल मतदाता: 27,30,603

  पुरुष: 14,86,874
  महिला: 12,43,611
  थर्ड जेंडर: 118
जेंडर रेशियो: 836
ईपी रेशियो: 60.82%
18-19 आयु वर्ग: 29,509 (1.08%)
80 वर्ष से अधिक: 30,827
100 वर्ष से अधिक: 103
दिव्यांग मतदाता: 28,613
सर्विस मतदाता: 5,400
जोड़े गए नाम: 1,94,239
हटाए गए नाम: 44,138

अपील की प्रक्रिया:

डीएम ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका नाम जानबूझकर हटाया गया है या पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के निर्णय से असंतोष है, तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत अपील कर सकता है।

* ईआरओ के निर्णय के खिलाफ 15 दिनों के भीतर डीएम के पास अपील की जा सकती है।
* डीएम के निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष द्वितीय अपील की जा सकती है।

डीएम ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने नाम की पुष्टि जरूर करें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में समय रहते सुधार की प्रक्रिया पूरी करें।