वाराणसी नगर निगम की नई पहल, सोलर पैनल लगाइए और संपत्ति कर में पाइए अतिरिक्त छूट
Varanasi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और ग्रीन एनर्जी अभियान को बढ़ावा देते हुए वाराणसी नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। अब 'पीएम सूर्य घर योजना' के तहत अपने भवन पर सोलर पैनल लगाने वाले भवन स्वामियों को संपत्ति कर में 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस सुविधा को नगर निगम के एआई आधारित व्हाट्सएप चैटबॉट से भी जोड़ दिया गया है, जिससे नागरिक घर बैठे ही छूट का लाभ उठाकर टैक्स जमा कर सकेंगे।
51 हजार से ज्यादा करदाताओं ने जमा किया 33.94 करोड़ रुपये टैक्स
नगर निगम के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल से 1 जुलाई तक 51,185 करदाताओं ने कुल 33.94 करोड़ रुपये का संपत्ति कर जमा किया है। इनमें से 20,158 करदाताओं ने यूपीआई, नेट बैंकिंग और डेबिट-क्रेडिट कार्ड जैसे डिजिटल माध्यमों से 16.18 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया।
वहीं, एआई आधारित व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए 1,627 नागरिकों ने 1.11 करोड़ रुपये से अधिक का संपत्ति कर जमा कर डिजिटल भुगतान को नई गति दी है।
व्हाट्सएप से ऐसे करें टैक्स भुगतान
नगर निगम द्वारा जारी क्यूआर कोड स्कैन करने पर नागरिकों के मोबाइल में 86018 72601 नंबर सक्रिय हो जाता है। इस नंबर पर 'Hi' भेजते ही कुछ सेकंड में डिजिटल बिल उपलब्ध हो जाता है। अब इसी प्लेटफॉर्म पर सोलर पैनल का विकल्प भी जोड़ा गया है, जहां उपभोक्ता अतिरिक्त छूट का सत्यापन कर सुरक्षित भुगतान कर सकते हैं और तुरंत रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं।
15 जुलाई तक मिलेगा विशेष लाभ
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि शहर के 2.33 लाख भवन स्वामियों को लंबी कतारों और जटिल प्रक्रियाओं से राहत देने के लिए यह डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है।
उन्होंने बताया कि 15 जुलाई तक गृहकर, जलकर और सीवरकर जमा करने पर 10 प्रतिशत की सामान्य छूट मिलेगी। डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है, यानी कुल 12 प्रतिशत की राहत मिलेगी। अब सोलर पैनल लगाने वाले भवन स्वामियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट भी मिलेगी, जिससे उन्हें और अधिक लाभ मिलेगा।
इन लोगों को मिलेगी विशेष रियायत
नगर निगम के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और पद्म पुरस्कार विजेताओं को पहले की तरह 50 प्रतिशत संपत्ति कर छूट का लाभ मिलता रहेगा।
नगर आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल से 6 मई के बीच जिन करदाताओं ने संपत्ति कर जमा किया था, उनकी अतिरिक्त छूट की राशि अगले वित्तीय वर्ष के बिल में समायोजित (एडजस्ट) कर दी जाएगी।
