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वाराणसी: चौकी प्रभारी हटाने पर अब सख्ती, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने लागू किए सख्त नियम

वाराणसी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने चौकी प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। अब सामान्य स्थिति में एक वर्ष से पहले चौकी प्रभारी नहीं हटेंगे। समय से पहले हटाने पर डीसीपी को उच्च अधिकारियों से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।

 
चौकी प्रभारी हटाने पर अब सख्ती
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वाराणसी: पुलिस व्यवस्था में स्थिरता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने चौकी प्रभारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार अब किसी भी चौकी प्रभारी को सामान्य परिस्थितियों में एक वर्ष से पहले नहीं हटाया जाएगा।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी चौकी प्रभारी को विशेष परिस्थितियों में समय से पूर्व हटाने की आवश्यकता पड़ती है, तो संबंधित पुलिस उपायुक्त (DCP) को अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था एवं मुख्यालय) से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए एक निर्धारित प्रारूप में पूरी जानकारी भेजनी होगी।

इस प्रारूप में चौकी प्रभारी का नाम, पीएनओ नंबर, चौकी प्रभारी के रूप में नियुक्ति की तिथि तथा स्थानांतरण के स्पष्ट कारण दर्ज करना अनिवार्य होगा। वहीं, यदि किसी चौकी प्रभारी को नियुक्ति की तिथि से छह माह के भीतर हटाना आवश्यक हो, तो सीधे पुलिस कमिश्नर से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

इसके अलावा, आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी उपनिरीक्षक को चौकी प्रभारी पद से हटाए जाने के बाद कम से कम छह माह तक पुनः चौकी प्रभारी नियुक्त नहीं किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर के इस फैसले को प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यसंस्कृति में सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।